1 दिसंबर, 2021 को मास्को और बैंगलोर में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। जैसा कि संलग्न दस्तावेजों में कहा गया है, जिन व्यक्तियों को इस क्षेत्र में उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के निर्यात या आयात के लिए अनुमति दी जाएंगी, वे उनकी सुरक्षा के लिए योजनाएं विकसित करेंगे।
अनुबंधित पक्षों के अधिकृत निकायों के साथ-साथ तीसरे राज्य के अधिकृत निकाय द्वारा संयुक्त गतिविधियों की शुरुआत से पहले उन्हें अनुमोदित किया जाएगा, अगर यह संयुक्त गतिविधि की परिस्थितियों और आयात-निर्यात जारी करने के लिये अनुमति देने की शर्तों के लिए आवश्यक है।
समझौते के अंतर्गत प्रत्येक पक्ष संरक्षित उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के संबंध में अपने राज्य में जारी की गई अनुमति की निरंतर वैधता सुनिश्चित करने और उनकी सामग्री के बारे में दूसरे पक्ष को सूचित करने का कार्य करता है।
दस्तावेज़ में चेतावनी लेबलिंग, संरक्षित उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के निर्यात और परिवहन, संपत्ति की कानूनी और भौतिक सुरक्षा और सूचना सुरक्षा के संबंध में प्रावधान भी शामिल हैं।
समझौता अनिश्चित काल के लिए जारी किया गया है। यह दोनों पक्षों द्वारा अनुसमर्थन के बाद लागू होगा।