राजनीति
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दिल्ली एलजी ने आप को 97 करोड़ रुपये का जमा करने का आदेश दिया

लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने हवाला दिया कि सत्तारूढ़ पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए 2015 के आदेश, दिल्ली हाईकोर्ट के 2016 के आदेश और 2016 के ही सीसीआरजीए के आदेशों का उल्लंघन किया है।
Sputnik
दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने के लिए सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (आप) से 97 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश दिया है। एलजी ने मुख्य सचिव को 15 दिन में रुपये वसूलने का निर्देश दिया है।

एलजी ने मुख्य सचिव को यह भी निर्देश दिया है कि सत्ताधारी आप के सभी विज्ञापनों को सीसीआरजीए को जांच करने के लिए भेजा जाए कि क्या वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी मानकों के अनुरूप हैं या नहीं?

एलजी ने कहा कि यह एक राजनीतिक दल के लाभ के लिए सरकारी धन के दुरुपयोग का एक बड़ा मामला होने के अलावा सर्वोच्च और उच्च न्यायालय की अवमानना ​​​​के समान है।

दिल्ली सरकार के सूचना और प्रचार निदेशालय (डीआईपी) ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित सीसीआरजीए के 2016 के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए अधिसूचित किया था कि "गैर-अनुरूप विज्ञापन" के कारण 97.14 करोड़ रुपये (97,14,69,137 रुपये) खर्च किए गए।

इस में से 42,26,81,265 रुपये का भुगतान पहले ही डीआईपी द्वारा जारी किया जा चुका था, जबकि प्रकाशित विज्ञापनों के लिए 54.87 करोड़ रुपये अभी भी वितरण के लिए लंबित थे।

डीआईपी ने 2017 में आप को राज्य के खजाने को 42.26 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करने का निर्देश दिया था और 30 दिनों के भीतर बाकी राशि भी जमा करने का निर्देश दिया था।
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