आगरा में एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद् डॉ. राज कुमार पटेल ने भारतीय मीडिया से पुष्टि की, कि:
अब तक तीन नोटिस प्राप्त हुए हैं, दो ताजमहल के लिए और एक आगरा किले के लिए, ताजमहल के दो नोटिस में से एक संपत्ति कर के लिए और दूसरा जल आपूर्ति विभाग से, जिसमें 12 बिंदु हैं। एएसआई से कुल 1 करोड़ रुपये से अधिक की मांग की गई है।
सबसे पहले, संपत्ति कर या हाउस टैक्स स्मारक परिसर पर लागू नहीं होता है। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के कानूनों में भी यह प्रावधान है। जहां तक जल नोटिस का सवाल है, अतीत में ऐसी कोई मांग नहीं की गई है और हमारे पास कोई भी पानी का कनेक्शन नहीं है। जो हम किसी भी व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करते हैं। ताज परिसर के अंदर जो लॉन हैं, वे सार्वजनिक सेवा के लिए हैं तो बकाया का कोई सवाल ही नहीं है।
कैंटोनमेंट बोर्ड ने हमें विश्व विरासत स्मारक आगरा किले के लिए कुल 5 करोड़ रुपये से अधिक का नोटिस दिया है। हमने उन्हें जवाब दिया है कि संबंधित सरकारी अधिनियम स्मारकों को छूट देता है, डॉ. पटेल ने कहा।