केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) तिरुवनंथपुरम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की, रिपोर्ट में कहा गया है कि केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी पर सौर घोटाले में मुख्य आरोपी महिला द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोप निराधार है, इसलिए उन्हें मामले में क्लीन चिट दी गई है।
केरल पुलिस ने महिला के आरोपों की जांच की थी। महिला ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2012 में उसका यौन शोषण पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री केसी वेणुगोपाल और अन्य राजनेताओं ने किया था।
इसके बाद वर्ष 2021 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने यह मामला सीबीआई को देने की सिफारिश की थी।
इसके बाद वर्ष 2021 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने यह मामला सीबीआई को देने की सिफारिश की थी।
समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सीबीआई जांच में महिला द्वारा लगाए गए आरोपों का पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के खिलाफ कोई आधार नहीं है क्योंकि उसके आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है और ना ही ऐसा कोई सबूत जिससे यह साबित हो कि वह महिला तत्कालीन मुख्यमंत्री के आवास पर कभी गई थी।
सूत्र ने यह भी बताया कि सीबीआई ने यह पाया कि यह एक मनगढ़ंत मामला था।
इस मामले की शुरुआत 19 जुलाई 2013 को हुई जब आरोपी महिला ने पुलिस आयुक्त को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उसने पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी, उनके कुछ मंत्रियों और दो पूर्व केंद्र मंत्रियों सहित कई कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ यौन दुराचार और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।