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बॉम्बे हाई कोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन के खिलाफ FDA के आदेश को किया खारिज

महाराष्ट्र सरकार ने 15 सितंबर 2022 के आदेश से J&J की मुलुंड फैसिलिटी के बेबी पाउडर के कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को रद्द करने का आदेश दिया था।
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई को "सख्त, अनुचित और अनुचित" करार दिया है।
इसके साथ, अदालत ने राज्य द्वारा पारित तीन आदेशों को रद्द कर दिया है, जिसमें बेबी पाउडर उत्पादों के निर्माण, बिक्री और वितरण के लिए कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था।
"15 सितंबर का एफडीए का आदेश रद्द किया जाता है। याचिका (जॉनसन एंड जॉनसन की) सफल होती है," न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति एस एस डिगे की अगुवाई वाली पीठ ने कहा।
जॉनसन एंड जॉनसन ने संयुक्त आयुक्त और लाइसेंसिंग प्राधिकरण, एफडीए, महाराष्ट्र के एक आदेश को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया था।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में कम गुणवत्ता वाले बेबी पाउडर के लिए जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई करने में लगभग ढाई साल की देरी के लिए राज्य सरकार की खिंचाई की।
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