दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विदेशी नागरिक भी विवाह पंजीकरण के हकदार हैं।
अदालत ने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि इसके अंतर्गत एक जोड़े के वैवाहिक अनुष्ठान और पंजीकरण के लिए कम से कम एक पक्ष का भारतीय नागरिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
"अधिनियम की धारा 4 में किसी तरह का संदेह नहीं है कि कोई भी दो लोग अपनी शादी को तब तक पूरा कर सकते हैं जब तक कि प्रावधान में निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं," न्यायमूर्ति प्रतिभा मनिंदर सिंह ने कहा।
गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिल्ली में रह रहे एक विदेशी दंपति की याचिका पर दिया है जिसने याचिका दायर कर विवाह पंजीकरण की अनुमति मांगी थी।
अदालत ने विदेशी दंपति को एसडीएम कार्यालय में पंजीकरण के लिए जाने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होनी है।