देश के सबसे सनसनीखेज मामलों में से एक श्रद्धा वाकर हत्याकांड में राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने के आरोप तय किये।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने कहा कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूत मिटाने) के तहत मामला बनता है, हालांकि पूनावाला ने आरोपों से इनकार किया और मुकदमे की मांग की।
इस विषय को 1 जून को आगे की कार्यवाही के लिए लिस्ट किया गया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को मामले में 6,629 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी।