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राहुल गांधी को तीन साल के लिए नया पासपोर्ट जारी करने की दिल्ली कोर्ट ने दी इजाजत

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित होने के बाद अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था और नया साधारण पासपोर्ट जारी करने की अनुमति मांगी थी।
Sputnik
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तीन साल के लिए 'साधारण पासपोर्ट' जारी करने की अनुमति दे दी है।

"मैं 10 साल के लिए नहीं बल्कि आंशिक रूप से तीन साल के लिए आपके आवेदन की अनुमति दे रहा हूं," अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी (ACMM) वैभव मेहता ने कहा।

हालांकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने नया पासपोर्ट बनाने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) दिए जाने के मामले में अपना विरोध दर्ज कराया था। स्वामी ने कहा था कि राहुल गांधी को नया पासपोर्ट जारी करने से वे विदेश जा सकते हैं जिससे नेशनल हेराल्ड केस की जाँच प्रभावित हो सकती है।
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द
बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी आरोपी हैं और भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी शिकायतकर्त्ता हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी होने के चलते ही कांग्रेस नेता ने पासपोर्ट बनबाने के लिए कोर्ट से एनओसी की मांग की थी।
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