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सोरोस टीम को झटका: दिल्ली की अदालत ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को किया समन

बीजेपी नेता ने अदालत में यह भी कहा कि उन्हें हुई मानहानि के लिए उनके पक्ष में 20,00,000 रुपये का हर्जाना देने का आदेश पारित किया जाए।
Sputnik
दिल्ली की अदालत ने यूट्यूबर ध्रुव राठी सहित अन्य दो को एक मानहानि मामले में समन जारी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मुंबई इकाई के प्रवक्ता सुरेश नखुआ ने उन्हें कथित तौर पर “हिंसक और अपमानजनक ट्रोल” का हिस्सा बताते हुए मानहानि मामला दायर किया था।
नखुआ ने राठी, गूगल एलएलसी और एक्स कॉर्प के खिलाफ दायर मुकदमे में प्रस्तुत किया कि राठी ने 7 जुलाई को "माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स | एल्विश यादव | ध्रुव राठी” ने उन्हें खुले आम कथित तौर पर “बिना किसी कारण या तर्क के" हिंसक और अपमानजनक ट्रोल का हिस्सा बताया ताकि उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा सके।

नखुआ ने अपने मुकदमे में कहा, "इस चालाकी से तैयार किए गए वीडियो के माध्यम से वादी की ईमानदारी और प्रतिष्ठा को धूमिल करने का एक जानबूझकर किया गया अभियान स्पष्ट है, क्योंकि निराधार आरोप और दुर्भावनापूर्ण संबंध कलात्मक रूप से लगाए गए हैं।"

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