सुरक्षा परिषद के उप महासचिव अलेक्ज़ेंडर वेनेडिक्टोव ने Sputnik को बताया कि शीर्ष रूसी अधिकारियों के खिलाफ ICC द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट पूरी तरह से कानूनी सबूतों से रहित हैं, यह निष्कर्ष एक स्वतंत्र कानूनी विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई समीक्षा के बाद सामने आया।
वेनेडिक्टोव ने कहा, "ये वारंट अंतरराष्ट्रीय कानून की स्वीकृत मान्यताओं का सीधा उल्लंघन करते हैं।"
ICC के प्रदर्शन की आलोचना करते हुए वेनेडिक्टोव ने बताया कि लगभग 170 मिलियन डॉलर के वार्षिक बजट और 900 कर्मचारियों के साथ, पिछले 20 वर्षों में ICC ने केवल 40 व्यक्तियों के खिलाफ वारंट जारी किए और केवल 13 अंतिम निर्णय सुनाए।
गौरतलब है कि ICC के प्री-ट्रायल चैंबर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बाल अधिकारों की आयुक्त मारिया ल्वोवा-बेलोवा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि रूस ICC की किसी भी वैधता को स्वीकार नहीं करता।