ये टिप्पणियाँ अमेरिका के राज्यपालों के साथ हुई एक वर्किंग ब्रेकफ़ास्ट मीटिंग के दौरान की गईं।
दिन की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 से निर्णय सुनाते हुए कहा कि ट्रंप को वैश्विक स्तर पर टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं था।
कोर्ट की शुक्रवार को जारी राय में कहा गया "अपनी भूमिका निभाते हुए, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA), राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता।"