राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों से आने वाले सामानों पर 10% आयात शुल्क लगाने की घोषणा की, जो 24 फरवरी से प्रभावी होगा और 150 दिनों तक लागू रहेगा।
"ओवल ऑफिस से सभी देशों पर 10% का वैश्विक टैरिफ लगाने वाले कानून पर हस्ताक्षर करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, जो लगभग तुरंत प्रभावी हो जाएगा," ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा।
शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से निर्णय सुनाया कि ट्रंप को अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) के अंतर्गत वैश्विक टैरिफ लगाने का अधिकार प्राप्त नहीं है।
ट्रंप ने इस निर्णय को "अत्यंत निराशाजनक" बताया और अदालत पर "विदेशी हितों" से प्रभावित होने का आरोप लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि सभी राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी शुल्क लागू रहेंगे और यह निर्णय विशेष रूप से IEEPA के तहत लगाए जाने वाले शुल्कों से संबंधित है।