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भोपाल गैस त्रासदी: सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त मुआवजे की मांग वाली याचिका खारिज की

© AFP 2023 INDRANIL MUKHERJEEBhopal Gas disaster survivors shout slogans
Bhopal Gas disaster survivors shout slogans - Sputnik भारत, 1920, 14.03.2023
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भारत सरकार ने साल 2010 में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर दोषी कंपनी से अतिरिक्त मुआवजे की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 1984 भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवजे की मांग वाली केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी है।
केंद्र ने अपनी याचिका में भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन (यूसीसी) की उत्तराधिकारी फर्मों से 7,400 करोड़ रुपये के अतिरिक्त मुआवजे का निर्देश देने की मांग की थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के पास जमा 50 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग लंबित दावों को पूरा करने के लिए करने को कहा है।

दरअसल भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को पहले यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ने 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मुआवजा दिया था। लेकिन पीड़ित इस मुआवजे से संतुष्ट नहीं थे इसलिए उन्होंने और ज्यादा मुआवजे की मांग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे।
बता दें कि भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड संयंत्र से दो-तीन दिसंबर 1984 की रात्रि में जहरीली मिथाइल आइसोसायनेट गैस का रिसाव होने लगा था जिसके कारण 3000 से अधिक लोगों का निधन हो गया था, और लाखों लोग प्रभावित हुए थे और पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान हुआ था।
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