https://hindi.sputniknews.in/20230405/supriim-kort-ne-malyaalam-samaachaar-chainal-miidiyaa-van-ke-prasaaran-se-hataayaa-pratibandh-1429272.html
सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन के प्रसारण से हटाया प्रतिबंध
सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन के प्रसारण से हटाया प्रतिबंध
Sputnik भारत
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन पर केंद्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को रद्द कर दिया।
2023-04-05T18:15+0530
2023-04-05T18:15+0530
2023-04-05T18:15+0530
राजनीति
भारत
केरल
सुप्रीम कोर्ट
दक्षिण एशिया
https://cdn1.img.sputniknews.in/img/07e6/0c/14/168374_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_cce50b92b9ce18e6c38d5946e7123c3e.jpg
भारत की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन पर केंद्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को रद्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें सुरक्षा के आधार पर चैनल के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चैनल द्वारा सरकार की नीतियों की आलोचना करने से उसे सत्ता विरोधी नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए प्रेस का स्वतंत्र होना आवश्यक है। शीर्ष अदालत ने कहा कि चैनल के शेयरधारकों का जमात-ए-इस्लामी हिंद से कथित संबंध चैनल पर प्रतिबंध लगाने का वैध आधार नहीं है।
भारत
केरल
दक्षिण एशिया
Sputnik भारत
feedback.hindi@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
धीरेंद्र प्रताप सिंह
https://cdn1.img.sputniknews.in/img/07e6/0c/13/135790_0:0:719:720_100x100_80_0_0_8e4e253a545aa4453ae659b236312d73.jpg
धीरेंद्र प्रताप सिंह
https://cdn1.img.sputniknews.in/img/07e6/0c/13/135790_0:0:719:720_100x100_80_0_0_8e4e253a545aa4453ae659b236312d73.jpg
खबरें
hi_IN
Sputnik भारत
feedback.hindi@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.in/img/07e6/0c/14/168374_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_f5273b4aff045c3a1001c1dddb67a597.jpgSputnik भारत
feedback.hindi@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
धीरेंद्र प्रताप सिंह
https://cdn1.img.sputniknews.in/img/07e6/0c/13/135790_0:0:719:720_100x100_80_0_0_8e4e253a545aa4453ae659b236312d73.jpg
सुप्रीम कोर्ट चैनल पर प्रतिबंध रद्द, मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन, मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन का प्रसारण, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता, केरल उच्च न्यायालय काआदेश रद्द
सुप्रीम कोर्ट चैनल पर प्रतिबंध रद्द, मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन, मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन का प्रसारण, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता, केरल उच्च न्यायालय काआदेश रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन के प्रसारण से हटाया प्रतिबंध
केंद्र सरकार ने इसी साल जनवरी में सुरक्षा कारणों से मलयालम न्यूज चैनल मीडिया वन के प्रसारण पर रोक लगा दी थी। उस समय केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी न मिलने के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस चैनल के ब्रॉडकास्ट लाइसेंस को रिन्यू करने से मना कर दिया था।
भारत की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन पर केंद्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को रद्द कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें सुरक्षा के आधार पर चैनल के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चैनल द्वारा सरकार की नीतियों की आलोचना करने से उसे सत्ता विरोधी नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए प्रेस का स्वतंत्र होना आवश्यक है।
"प्रेस का कर्तव्य है कि वह सत्ता के सामने सच बोले और नागरिकों को कठिन तथ्यों को प्रस्तुत करे जो उन्हें चुनाव करने में सक्षम बनाता है और लोकतंत्र को सही दिशा में ले जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नागरिकों को उसी दृष्टि से सोचने पर मजबूर करते हैं। सामाजिक-आर्थिक राजनीति से लेकर राजनीतिक विचारधाराओं तक के मुद्दों पर समरूप विचार लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा पैदा करेंगे," पीठ ने कहा।
शीर्ष अदालत ने कहा कि चैनल के शेयरधारकों का जमात-ए-इस्लामी हिंद से कथित संबंध चैनल पर प्रतिबंध लगाने का वैध आधार नहीं है।
"राष्ट्रीय सुरक्षा के दावे हवा में नहीं किए जा सकते, इसके समर्थन में भौतिक तथ्य होने चाहिए," पीठ ने कहा।