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इमरान खान की पार्टी ने उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में विधानसभा को किया भंग

कानूनी विशेषज्ञों की मानें तो गवर्नर के पास मुख्यमंत्री की सलाह को मानने के लिए 48 घंटे का समय था उसके बाद विधानसभा को कानूनी रूप से शून्य माना जाता है।
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पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर खैबर पख्तूनख्वा इलाके के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने मुख्यमंत्री की सलाह पर बुधवार को प्रांत की प्रांतीय विधानसभा को तत्काल प्रभाव से भंग करने की अधिसूचना जारी की।
मीडिया द्वारा देखी गई एक अधिसूचना के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री महमूद खान ने प्रांतीय गवर्नर को मंगलवार देर रात स्थानीय विधानसभा को भंग करने की सलाह दी।
शनिवार को देश के सबसे अधिक आबादी वाले प्रांत पंजाब में इमरान खान के सहयोगी ने वहां की विधान सभा को भी भंग कर दिया था।

राज्यपाल को केपी सीएम महमूद खान के एक पत्र में कहा गया है कि वह "17 जनवरी, 2023 को 21:00 बजे खैबर पख्तूनख्वा की प्रांतीय विधानसभा को भंग करने की सलाह" भेज रहे हैं। "अब, इसलिए, मैं, हाजी गुलाम अली, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, 1973 के संविधान के अनुच्छेद 112 के खंड (1) के तहत, खैबर पख्तूनख्वा की प्रांतीय विधानसभा को तत्काल प्रभाव से भंग कर देता हूं," राज्यपाल की अधिसूचना पढ़ी।

इसमें आगे कहा गया, 'अब से प्रांतीय मंत्रिमंडल भी भंग हो गया है।'
अधिसूचना में आगे कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 224-ए के अनुसार, खान कार्यवाहक मुख्यमंत्री की नियुक्ति तक प्रांत के दिन-प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे।

इसमें कहा गया है कि संविधान के अनुसार, राज्यपाल तीन दिनों के भीतर निवर्तमान प्रांतीय विधानसभा में मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता के परामर्श के बाद एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे।
माना जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का यह कदम प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार को देश भर में मध्यावधि चुनाव कराने के लिए मजबूर करने की चाल है।
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