राष्ट्रीय जांच अभिकरण (NIA) की एक विशेष अदालत ने सोमवार को गोरखपुर मंदिर पर हमले के दोषी मुर्तजा अब्बासी को मौत की सजा सुनाई है।
"आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के तहत मौत की सजा दी गई है। आरोपी को पुलिस कर्मी पर हमला करने के आरोप में धारा 307 के तहत आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई है," एडीजी (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने कहा।
बता दें कि मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर में घुसकर सुरक्षाकर्मियों पर जानलेवा हमला किया था। 4 अप्रैल को गोरखनाथ चौकी के मुख्य कॉन्स्टेबल विनय कुमार मिश्रा ने मुर्तजा के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी। वह मंदिर के गेट नंबर एक के सुरक्षा प्रभारी थे। मुर्तजा ने सिपाही अनिल कुमार पासवान पर हमला कर उनसे हथियार छीनने की कोशिश की थी। इसके बाद अन्य सुरक्षाकर्मियों ने अहमद मुर्तजा अब्बासी को कुछ देर पीछा करने के बाद गिरफ्तार कर लिया था।