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नकली दवा बनाने वाली 18 फार्मा कंपनियों के सरकार ने लाइसेंस रद्द किए: रिपोर्ट

ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने कई दवा कंपनियों का निरीक्षण किया था। जिसके बाद यह आदेश नकली दवा और खराब गुणवत्ता वाली दवा बनाने वाली फार्मा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत आया है।
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भारत सरकार ने मंगलवार को नकली दवाओं के उत्पादन के लिए कम से कम 18 फार्मा कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं, स्थानीय मीडिया रिपोर्ट।
यह कदम ड्रग रेगुलेटर द्वारा 20 राज्यों में 76 कंपनियों पर किए गए निरीक्षण के बाद आया है। हालाँकि कंपनियों के नामों का अभी खुलासा नहीं किया गया है।
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गाम्बिया विवाद के बाद सरकार ने दवा कारखानों का किया निरीक्षण शुरू 

"18 फार्मा कंपनियों के लाइसेंस नकली और मिलावटी दवाओं के उत्पादन और जीएमपी (अच्छे विनिर्माण अभ्यास) के उल्लंघन के लिए रद्द कर दिए गए हैं। इसके अलावा, 26 फर्मों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है," आधिकारिक सूत्र ने बताया।

सूत्रों ने कहा कि हाल ही में भारत स्थित कंपनियों द्वारा निर्मित दवाओं की गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों के बाद विशेष अभियान के तहत दवा नियामकों ने 203 फर्मों की पहचान की है। अधिकांश कंपनियां हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं।
बता दें कि, पिछले साल गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत से कथित तौर पर भारत निर्मित कफ सिरप को जुड़ा था। इसके बाद जांच में दोषी पाए जाने पर हाल ही में नोएडा स्थित मैरियन बायोटेक के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया था।
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