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राहुल गांधी जेल की सजा के निर्णय के खिलाफ अदालत में करने वाले हैं अपील: रिपोर्ट

23 मार्च को गुजरात में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दो सालों की जेल की सजा दी थी, लेकिन उन्हें 30 दिनों तक जमानत पर रिहा किया गया ताकि वे इस निर्णय के खिलाफ अपील कर सकें।
Sputnik
कांग्रेस के राजनेता राहुल गांधी 3 अप्रैल को अदालत के दो सालों की जेल की सज़ा से संबंधित फैसले के खिलाफ अपील करना चाहते हैं, एक भारतीय चैनल ने रविवार को कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट की।

उस चैनल के अनुसार, राहुल गांधी सूरत की अदालत में इस निर्णय के खिलाफ अपील करेंगे। चैनल का कहना है कि उन्होंने मानहानि मामले को लेकर फैसले को हटाने के लिए याचिका दायर की।

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राहुल गांधी के मानहानि मामले के बारे में आपको क्या जानना चाहिए?
गांधी की सजा का निर्णय 2019 में कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए उनके द्वारा की गई टिप्पणियों पर आधारित है। रैली के दौरान, कांग्रेस राजनेता ने सुझाव दिया था कि उपनाम मोदी अपराधियों से संबंधित है। उन्होंने कहा था कि "सभी चोरों का मोदी सामान्य उपनाम है।"
जब जेल की सजा का निर्णय रोशनी में आया तब भारतीय संसद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया।
इन घटनाओं के बाद कांग्रेस के प्रमुख सदस्यों ने एक बैठक आयोजित की जिसके दौरान देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू करने का निश्चय किया गया।
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