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पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर भारत के नोटिस का दिया जवाब

Indus
भारत और पाकिस्तान ने नौ साल की बातचीत के बाद 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यह संधि कई नदियों के जल के उपयोग के संबंध में दोनों देशों के बीच सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक तंत्र स्थापित करती है।
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अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के हवाले से पाकिस्तान मीडिया ने बताया कि पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि (IWT) पर भारत के नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान सिंधु जल के स्थायी आयोग (पीसीआईडब्ल्यू) के स्तर पर नई दिल्ली की चिंताओं को सुनने के लिए तैयार है।
भारत ने पहले हेग में मध्यस्थता अदालत की सुनवाई से दो दिन पहले संधि में संशोधन की मांग की थी और 25 जनवरी को सितंबर 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया था। भारत ने संधि के अनुच्छेद 12 के तहत नोटिस भेजा था।
A car crosses the Kowardu suspension bridge over the Indus River on the outskirts of Skardu on January 24, 2021.
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सिंधु जल संधि पर भारत ने पाकिस्तान को नोटिस थमाया
अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान सिंधु जल के स्थायी आयोग (पीसीआईडब्ल्यू) के संधि पर भारत की चिंताओं को सुनने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक निचला जबकि भारत ऊपरी तटवर्ती देश है और निचला तटवर्ती देश सिंधु जल संधि के प्रावधानों का किसी भी तरह का उल्लंघन नहीं कर सकता है।
पाकिस्तान द्वारा पीसीआईडब्ल्यू स्तर पर भारत की चिंताओं को सुनने के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि संधि के अनुच्छेद 12 के तहत मौजूदा संधि तब तक जारी रहेगी जब तक विवाद के पक्ष - पाकिस्तान और भारत - द्विपक्षीय रूप से समझौते में बदलाव नहीं कर लेते हैं।
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