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राहुल गांधी मानहानि मामला: गुजरात HC ने राहुल गांधी की याचिका की खारिज

गुजरात के सूरत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रॉबिन मोगेरा की अदालत 20 अप्रैल को राहुल की सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर चुकी है।
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गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मोदी उपनाम की टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दी, कांग्रेस नेता राहुल को इस मामले में दो साल की सजा सुनाई गई है।
न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने फैसले को ऑपरेटिव भाग को जोर से पढ़ते हुए कहा कि सत्र अदालत द्वारा पहले उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार करने का आदेश "न्यायसंगत और कानूनी" है।
अखिल भारतीय कांग्रेस परिषद (AICC) के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने फैसले के तुरंत बाद कहा कि पार्टी गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी।
वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ट्रेजरर पवन कुमार बंसल ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले की सराहना करना कठिन है।
"न्यायपालिका के प्रति पूरे सम्मान के साथ, गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा राहुल गांधी की अपील को खारिज करने के फैसले की सराहना करना काफी कठिन है। उन्होंने अपना जीवन लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है और उन्हें सौहार्द और सद्भावना के मार्ग पर चलने से कोई नहीं रोक सकता," कांग्रेस ट्रेजरर पवन कुमार बंसल ने ट्वीट कर बताया।   
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गुजरात की स्थानीय अदालत ने राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में दोषी पाकर दो साल की सजा सुनाई थी, सजा सुनाने के बाद राहुल को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
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