https://hindi.sputniknews.in/20230707/rahul-gandhi-maanhani-maamla-gujarat-hc-ne-rahul-gandhi-ki-yachika-ki-kharij-2879168.html
राहुल गांधी मानहानि मामला: गुजरात HC ने राहुल गांधी की याचिका की खारिज
राहुल गांधी मानहानि मामला: गुजरात HC ने राहुल गांधी की याचिका की खारिज
Sputnik भारत
गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मोदी उपनाम की टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दी।
2023-07-07T13:34+0530
2023-07-07T13:34+0530
2023-07-07T13:34+0530
राजनीति
भारत
गुजरात
उच्च न्यायालय
न्यायालय
राहुल गांधी
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
कांग्रेस
आपराधिक मानहानि
https://cdn1.img.sputniknews.in/img/07e7/07/07/2880711_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_55520aa27fe69280d459cd7bae63d8ab.jpg
गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मोदी उपनाम की टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दी, कांग्रेस नेता राहुल को इस मामले में दो साल की सजा सुनाई गई है। न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने फैसले को ऑपरेटिव भाग को जोर से पढ़ते हुए कहा कि सत्र अदालत द्वारा पहले उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार करने का आदेश "न्यायसंगत और कानूनी" है। अखिल भारतीय कांग्रेस परिषद (AICC) के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने फैसले के तुरंत बाद कहा कि पार्टी गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी।वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ट्रेजरर पवन कुमार बंसल ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले की सराहना करना कठिन है। गुजरात की स्थानीय अदालत ने राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में दोषी पाकर दो साल की सजा सुनाई थी, सजा सुनाने के बाद राहुल को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
https://hindi.sputniknews.in/20230324/kaangres-netaa-raahul-gaandhii-kii-sansadiiy-sadasytaa-radd-1289520.html
भारत
गुजरात
Sputnik भारत
feedback.hindi@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
धीरेंद्र प्रताप सिंह
https://cdn1.img.sputniknews.in/img/07e6/0c/13/135790_0:0:719:720_100x100_80_0_0_8e4e253a545aa4453ae659b236312d73.jpg
धीरेंद्र प्रताप सिंह
https://cdn1.img.sputniknews.in/img/07e6/0c/13/135790_0:0:719:720_100x100_80_0_0_8e4e253a545aa4453ae659b236312d73.jpg
खबरें
hi_IN
Sputnik भारत
feedback.hindi@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.in/img/07e7/07/07/2880711_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_a2f2e7cb705ab48f27e372414a403351.jpgSputnik भारत
feedback.hindi@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
धीरेंद्र प्रताप सिंह
https://cdn1.img.sputniknews.in/img/07e6/0c/13/135790_0:0:719:720_100x100_80_0_0_8e4e253a545aa4453ae659b236312d73.jpg
गुजरात उच्च न्यायालय ने की राहुल की याचिका खारिज, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मोदी उपनाम पर टिप्पणी, राहुल पर आपराधिक मानहानि मामला, दोषसिद्धि पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज, कांग्रेस नेता राहुल को दो साल की सजा, राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, राहुल लोकसभा से अयोग्य घोषित, अखिल भारतीय कांग्रेस परिषद ( aicc) के महासचिव केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस जाएगी सुप्रीम कोर्ट, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन कुमार बंसल, राहुल सांसद के रूप में अयोग्य घोषित
गुजरात उच्च न्यायालय ने की राहुल की याचिका खारिज, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मोदी उपनाम पर टिप्पणी, राहुल पर आपराधिक मानहानि मामला, दोषसिद्धि पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज, कांग्रेस नेता राहुल को दो साल की सजा, राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, राहुल लोकसभा से अयोग्य घोषित, अखिल भारतीय कांग्रेस परिषद ( aicc) के महासचिव केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस जाएगी सुप्रीम कोर्ट, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन कुमार बंसल, राहुल सांसद के रूप में अयोग्य घोषित
राहुल गांधी मानहानि मामला: गुजरात HC ने राहुल गांधी की याचिका की खारिज
गुजरात के सूरत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रॉबिन मोगेरा की अदालत 20 अप्रैल को राहुल की सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर चुकी है।
गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मोदी उपनाम की टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दी, कांग्रेस नेता राहुल को इस मामले में दो साल की सजा सुनाई गई है।
न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने फैसले को ऑपरेटिव भाग को जोर से पढ़ते हुए कहा कि सत्र अदालत द्वारा पहले उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार करने का आदेश "न्यायसंगत और कानूनी" है।
अखिल भारतीय कांग्रेस परिषद (AICC) के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने फैसले के तुरंत बाद कहा कि पार्टी गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ
सुप्रीम कोर्ट जाएगी।
वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ट्रेजरर पवन कुमार बंसल ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले की सराहना करना कठिन है।
"न्यायपालिका के प्रति पूरे सम्मान के साथ, गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा राहुल गांधी की अपील को खारिज करने के फैसले की सराहना करना काफी कठिन है। उन्होंने अपना जीवन लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है और उन्हें सौहार्द और सद्भावना के मार्ग पर चलने से कोई नहीं रोक सकता," कांग्रेस ट्रेजरर पवन कुमार बंसल ने ट्वीट कर बताया।
गुजरात की स्थानीय अदालत ने
राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में दोषी पाकर दो साल की सजा सुनाई थी, सजा सुनाने के बाद राहुल को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।