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भारत सरकार ड्रोन के जरिए तस्करी रोकने के लिए नई नीति लाने वाली है: गृह मंत्री

भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रोनों को लेकर अनिवार्य पंजीकरण सहित एक नई कानून व्यवस्था की घोषणा की है।
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भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आयोजित 'ड्रग तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा' पर वर्चुअल सम्मेलन के दौरान कहा कि एक नई यूएवी नीति जल्द ही व्यवस्था में ली जाएगी, जिसमें कई प्रतिबंध और सभी ड्रोनों का अनिवार्य पंजीकरण शामिल हैं।
सम्मेलन में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और दिल्ली के राज्यपाल, उप राज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल हुए।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गृह मंत्रि से कहा कि ड्रोनों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया जाना चाहिए क्योंकि ड्रोनों का इस्तेमाल हथियार, ड्रग्स, विस्फोटक सामग्री पार से तस्करी करने के लिए किया जाता है।

"पाकिस्तान के साथ पंजाब की पूरी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एंटी ड्रोन तकनीक/जैमर लगाए जाएं ताकि दवाओं और हथियारों की तस्करी को रोका जा सके," भगवंत मान ने कहा।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि 2019 के बाद से पंजाब में कुल 491 ड्रोन देखे गए हैं और 51 ड्रोन पुलिस द्वारा निष्क्रिय या बरामद किए गए हैं।
साथ ही, यह बात सामने आई है कि पंजाब में अधिमानत: अमृतसर में एक अत्याधुनिक क्षेत्रीय ड्रोन फोरेंसिक लैब स्थापित की जा सकती है ताकि ड्रोन की उत्पत्ति, गंतव्य और मार्ग मानचित्र का पता लगाया जा सके।
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