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अदालत ने इमरान और उनके सहयोगी कुरैशी को साइफर मामले में 10 साल की सजा सुनाई

साइफर मामला एक राजनयिक केबल से जुड़ा है, जिसको लेकर खान ने दावा किया था कि 2022 में उन्हें सत्ता से बेदखल करना एक सोची समझी साजिश थी। इमरान को साल 2022 में संसद से अविश्वास प्रस्ताव के जरिए प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था।
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मंगलवार को पाकिस्तान की अदालत ने साइफर मामले में इमरान खान और उनके साथी पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सजा सुनाई।

खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (PTI) के प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारी के अनुसार, अदालत ने रावलपिंडी के गैरीसन शहर की एक जेल में फैसले की घोषणा की।

पाकिस्तान में चुनाव 8 फरवरी को होने हैं और PTI नेता के खिलाफ यह फैसला आगे आने वाले चुनावों में निर्णायक साबित हो सकता है। हालांकि, हाल में भ्रष्टाचार के एक मामले में इमरान खान जेल काट रहे हैं।
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