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सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी में जमीन बेदखली पर लगाई रोक

© AFP 2023 SANJAY KANOJIADemolition
Demolition - Sputnik भारत, 1920, 05.01.2023
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हाई कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन की ओर से समाचार पत्रों में नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें लोगों को नौ जनवरी तक घर खाली करने का निर्देश दिया गया था।
हल्द्वानी में 50 हजार लोगों के रेलवे की जमीन से बेदखल किए जाने के उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई सात फरवरी को होगी।
सर्वोच्च अदालत ने 'भूमि अतिक्रमण' के मुद्दे को हल करने के लिए राज्य सरकार को रेलवे से एक व्यावहारिक व्यवस्था बनाने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि 50 हजार लोगों के घर रातों-रात नहीं उजाड़ा जा सकता। पहले सरकार को लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए।
गौरतलब है कि हल्द्वानी की गफूर बस्ती इलाके में 78 एकड़ जमीन से 4,365 परिवारों को बेदखल करने का उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था। आरोप यह है कि इन परिवारों ने रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण किया है। हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसी आदेश पर सर्वोच्च अदालत ने फ़िलहाल स्टे लगा दिया है।
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