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CISF में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण: गृह मंत्रालय
CISF में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण: गृह मंत्रालय
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है।
2023-03-17T13:55+0530
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968, (1968 का 50) के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन के बाद एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की गई। गृह मंत्रालय ने ऊपरी आयु सीमा में छूट को भी अधिसूचित किया है। ऊपरी आयु सीमा में छूट के अलावा पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच साल तक और अन्य बैच के उम्मीदवारों के लिए तीन साल तक की छूट दी जाएगी।पिछले साल केंद्र ने 14 जून को एक घोषणा की थी जो सेना, नौसेना, वायु सेना में साढ़े 17 और 21 वर्ष की आयु के युवा उम्मीदवारों की भर्ती के लिए थी जिसमें सेवाएं बड़े पैमाने पर चार साल की अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर थी। इस योजना को अग्निवीर योजना और भर्ती होने वालों को अग्निवीर का नाम दिया गया। उस समय गृह मंत्रालय ने घोषणा की थी कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में 10 प्रतिशत रिक्तियां 75 प्रतिशत अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी।
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिया आरक्षण, आरक्षण अग्निवीरों को cisf में, 10 प्रतिशत आरक्षण, पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिया आरक्षण, आरक्षण अग्निवीरों को cisf में, 10 प्रतिशत आरक्षण, पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट
CISF में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण: गृह मंत्रालय
इससे पहले गृह मंत्रालय द्वारा सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में भी पूर्व-अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई थी। इस पहल के माध्यम से पूर्व अग्निवीरों को उनकी सेवानिवृत्ति की आयु तक रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी और बीएसएफ को भी लाभ होगा क्योंकि उन्हें 84,800 रिक्तियों को भरने के लिए कर्मियों का एक प्रशिक्षित समूह मिलेगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है।
समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968, (1968 का 50) के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन के बाद एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की गई।
"रिक्तियों का दस प्रतिशत पूर्व-अग्निवीरों के लिए आरक्षित होगा," अधिसूचना पढ़ी गई
गृह मंत्रालय ने ऊपरी आयु सीमा में छूट को भी अधिसूचित किया है। ऊपरी आयु सीमा में छूट के अलावा पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट दी जाएगी।
मंत्रालय ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच साल तक और अन्य बैच के उम्मीदवारों के लिए तीन साल तक की छूट दी जाएगी।
पिछले साल केंद्र ने 14 जून को एक घोषणा की थी जो सेना, नौसेना, वायु सेना में साढ़े 17 और 21 वर्ष की आयु के युवा उम्मीदवारों की भर्ती के लिए थी जिसमें सेवाएं बड़े पैमाने पर चार साल की अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर थी। इस योजना को
अग्निवीर योजना और भर्ती होने वालों को अग्निवीर का नाम दिया गया। उस समय गृह मंत्रालय ने घोषणा की थी कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में 10 प्रतिशत रिक्तियां 75 प्रतिशत अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी।