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सरकार ने 2 साल में भारत विरोधी कंटेंट के चलते 150 साइट्स और YouTube चैनल किए बैन
सरकार ने 2 साल में भारत विरोधी कंटेंट के चलते 150 साइट्स और YouTube चैनल किए बैन
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B Ministry) ने मई 2021 से अब तक 150 से अधिक वेबसाइटों और YouTube समाचार चैनलों पर 'भारत-विरोधी' सामग्री बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B Ministry) ने मई 2021 से अब तक 150 से अधिक वेबसाइटों और YouTube समाचार चैनलों पर 'भारत-विरोधी' सामग्री बनाने के कारण प्रतिबंध लगा दिया है, भारतीय मीडिया ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट की। इस कानून के तहत केंद्र सरकार के पास किसी भी सरकारी एजेंसी या मध्यस्थ को भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था या ऐसे मामलों से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध को करने से रोकने के अधिकार के साथ ऐसी सामग्री को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार है। मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मंत्रालय द्वारा अवरुद्ध किए गए YouTube समाचार चैनलों के 12,123,500 से अधिक ग्राहक थे और उनको कुल मिलाकर 1,320,426,964 से अधिक बार देखा गया था। प्रतिबंधित चैनलों में खबर विद फैक्ट्स, खबर तैज, इंफॉर्मेशन हब, फ्लैश नाउ, मेरा पाकिस्तान, हकीकत की दुनिया और अपनी दुनिया टीवी शामिल हैं।
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय, i&b ministry, 150 से अधिक वेबसाइट और youtube समाचार चैनल बैन, भारत-विरोधी सामग्री के कारण youtube चैनल बैन, सूचना प्रौद्योगिकी (it) अधिनियम की धारा 69ए का उल्लंघन, सरकार को सामग्री को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश, खबर विद फैक्ट्स, खबर तैज, इंफॉर्मेशन हब, फ्लैश नाउ, मेरा पाकिस्तान, हकीकत की दुनिया, 25 फरवरी, 2021 को बनाए गए नए it नियम, संप्रभुता को खतरा youtube चैनल से
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सरकार ने 2 साल में भारत विरोधी कंटेंट के चलते 150 साइट्स और YouTube चैनल किए बैन
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 25 फरवरी, 2021 को बनाए गए नए IT नियमों के तहत गलत सूचना फैलाने और देश की संप्रभुता को खतरे में डालने के कारण YouTube चैनलों को मंच से हटाने के लिए समय-समय पर आदेश जारी किए थे।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B Ministry) ने मई 2021 से अब तक 150 से अधिक वेबसाइटों और YouTube समाचार चैनलों पर 'भारत-विरोधी' सामग्री बनाने के कारण प्रतिबंध लगा दिया है, भारतीय मीडिया ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट की।
भारतीय मीडिया ने केंद्र सरकार के अधिकारियों के हवाले से कहा कि इन वेबसाइटों और चैनलों ने सूचना प्रौद्योगिकी(IT) अधिनियम की धारा 69ए का उल्लंघन किया था इसलिए इन्हे प्रतिबंधित कर दिया गया।
इस कानून के तहत केंद्र सरकार के पास किसी भी सरकारी एजेंसी या मध्यस्थ को भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा,
राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था या ऐसे मामलों से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध को करने से रोकने के अधिकार के साथ ऐसी सामग्री को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार है।
मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मंत्रालय द्वारा अवरुद्ध किए गए YouTube समाचार चैनलों के 12,123,500 से अधिक ग्राहक थे और उनको कुल मिलाकर 1,320,426,964 से अधिक बार देखा गया था।
प्रतिबंधित चैनलों में खबर विद फैक्ट्स, खबर तैज, इंफॉर्मेशन हब, फ्लैश नाउ, मेरा पाकिस्तान, हकीकत की दुनिया और अपनी दुनिया टीवी शामिल हैं।