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सिक्किम में सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 साल का मातृत्व और 1 महीने का पितृत्व अवकाश
सिक्किम में सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 साल का मातृत्व और 1 महीने का पितृत्व अवकाश
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भारत के सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने घोषणा की कि सिक्किम सरकार में महिला कर्मचारियों को एक साल का मातृत्व और पुरुष कर्मचारियों को एक महीने का पितृत्व अवकाश देगी।
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भारत के सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने घोषणा की कि सिक्किम सरकार में महिला कर्मचारियों को एक साल का मातृत्व और पुरुष कर्मचारियों को एक महीने का पितृत्व अवकाश देगी। मुख्यमंत्री तमांग ने यह ऐलान सिक्किम राज्य सिविल सेवा अधिकारी संघ (SSCSOA) की वार्षिक बैठक में किया, यह घोषणा राज्य कर्मचारियों को अपने परिवार और बच्चों की बेहतर देखभाल करने में मदद करने के लिए की गई है। भारतीय मीडिया के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी जानकारी जल्द ही अधिसूचित की जाएगी। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अनुसार, एक कामकाजी महिला को 6 महीने या 26 सप्ताह के सवैतनिक मातृत्व अवकाश का अधिकार है।
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सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, सिक्किम सरकार में महिला कर्मचारियों को एक साल का मातृत्व अवकाश, पुरुष कर्मचारियों को एक महीने का पितृत्व अवकाश, मुख्यमंत्री तमांग का ऐलान, सिक्किम राज्य सिविल सेवा अधिकारी संघ (sscsoa) की वार्षिक बैठक में की घोषणा, जानकारी जल्द ही अधिसूचित की जाएगी, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, एक कामकाजी महिला 6 महीने या 26 सप्ताह के सवैतनिक मातृत्व अवकाश की हकदार
सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, सिक्किम सरकार में महिला कर्मचारियों को एक साल का मातृत्व अवकाश, पुरुष कर्मचारियों को एक महीने का पितृत्व अवकाश, मुख्यमंत्री तमांग का ऐलान, सिक्किम राज्य सिविल सेवा अधिकारी संघ (sscsoa) की वार्षिक बैठक में की घोषणा, जानकारी जल्द ही अधिसूचित की जाएगी, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, एक कामकाजी महिला 6 महीने या 26 सप्ताह के सवैतनिक मातृत्व अवकाश की हकदार
सिक्किम में सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 साल का मातृत्व और 1 महीने का पितृत्व अवकाश
मुख्यमंत्री तमांग ने कहा कि सरकारी अधिकारी राज्य प्रशासन की रीढ़ हैं, जो सिक्किम और उसके लोगों की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
भारत के सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने घोषणा की कि सिक्किम सरकार में महिला कर्मचारियों को एक साल का मातृत्व और पुरुष कर्मचारियों को एक महीने का पितृत्व अवकाश देगी।
मुख्यमंत्री तमांग ने यह ऐलान सिक्किम राज्य सिविल सेवा अधिकारी संघ (SSCSOA) की वार्षिक बैठक में किया, यह घोषणा राज्य कर्मचारियों को अपने परिवार और बच्चों की बेहतर देखभाल करने में मदद करने के लिए की गई है।
भारतीय मीडिया के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी जानकारी जल्द ही अधिसूचित की जाएगी।
मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अनुसार, एक कामकाजी
महिला को 6 महीने या 26 सप्ताह के सवैतनिक मातृत्व अवकाश का अधिकार है।