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कोर्ट ने इमरान खान को तीन साल की जेल की सजा सुनाई
कोर्ट ने इमरान खान को तीन साल की जेल की सजा सुनाई
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इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में तीन साल जेल की सजा सुनाई है।
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पाकिस्तान की ट्रायल कोर्ट ने सरकारी तोहफे बेचने (तोशाखाना केस) के लिए इमरान खान को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है।खान के वकील इंतज़ार हुसैन पंजुथा ने पुलिस को बिना उचित वारंट के खान को गिरफ्तार करने के अदालत के आदेश पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि यह पाकिस्तान के लिए "काला दिन" है।ऐसी रिपोर्टों के बाद कि राजनीतिज्ञ को गिरफ्तार कर लिया गया है, तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआई) ने एक बयान जारी किया, जिसमें पूरी प्रक्रिया को अवैध बताया गया, लेकिन यह भी कहा कि खान ने गिरफ्तारी का विरोध नहीं किया।खान का कहना है कि कोर्ट ने उन्हें 'निष्पक्ष सुनवाई' से वंचित कर दियाअपनी गिरफ्तारी की पूर्व संध्या पर खान द्वारा रिकॉर्ड किए गए और अदालत के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया में पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में, खान ने सत्र अदालत पर उन्हें "निष्पक्ष सुनवाई" से वंचित करने का आरोप लगाया।उन्होंने अपने खिलाफ "सैन्य मुकदमा" चलाने को लेकर अदालत की आलोचना की।पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस न्यायाधीश ने उन्हें जेल का फैसला सुनाया था, वही न्यायाधीश 9 मई को उनको इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से गिरफ्तार होने के बाद "पुलिस लाइन" में मौजूद थे।इमरान खान के अनुसार, पहले न उनको, न उनके वकील को इस मामले का पता नहीं था। सिर्फ बाद में ऐसा पता चला कि जज ने उनके ऊपर फर्जी आरोप लगाए।पूर्व पीएम ने कहा कि वह शुक्रवार को कोर्ट के सामने पेश हुए और सभी सवालों का विस्तार से जवाब दिया।पिछले साल अक्टूबर में पाकिस्तान चुनाव आयोग ने इमरान खान से उनकी संसदीय शक्तियों का अधिकार भी छीन लिया था। उसने इमरान खान को भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराया था जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री पर तोशाखाना के तोहफे इकट्ठा करने और इससे मुनाफ़ा हासिल करने का आरोप लगा था। इस्लामाबाद की एक अदालत के इस फैसले के बाद इमरान खान अब 5 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
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इमरान खान, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट, तोशाखाना मामले में तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी प्रमुख इमरान खान के खिलाफ आरोप, पूर्व प्रधानमंत्री को तीन साल जेल की सजा सुनाई गई, समाचार समिति पीटीआई, पाकिस्तान चुनाव आयोग, संसदीय शक्तियों का अधिकार, तोशाखाना के तोहफे बेचने और इससे मुनाफ़ा हासिल करने का आरोप, इमरान खान 5 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे
इमरान खान, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट, तोशाखाना मामले में तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी प्रमुख इमरान खान के खिलाफ आरोप, पूर्व प्रधानमंत्री को तीन साल जेल की सजा सुनाई गई, समाचार समिति पीटीआई, पाकिस्तान चुनाव आयोग, संसदीय शक्तियों का अधिकार, तोशाखाना के तोहफे बेचने और इससे मुनाफ़ा हासिल करने का आरोप, इमरान खान 5 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे
कोर्ट ने इमरान खान को तीन साल की जेल की सजा सुनाई
14:03 05.08.2023 (अपडेटेड: 17:02 05.08.2023) इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में तीन साल जेल की सजा सुनाई है, स्थानीय मीडिया ने बताया।
पाकिस्तान की ट्रायल कोर्ट ने सरकारी तोहफे बेचने (तोशाखाना केस) के लिए इमरान खान को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है।
"शनिवार को इस्लामाबाद की एक अदालत ने फैसला सुनाया कि तोशाखाना मामले में तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी प्रमुख इमरान खान के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं, और पूर्व प्रधानमंत्री को तीन साल जेल की सजा सुनाई गई," मीडिया ने कहा।
खान के वकील इंतज़ार हुसैन पंजुथा ने पुलिस को बिना उचित वारंट के खान को गिरफ्तार करने के अदालत के आदेश पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि यह पाकिस्तान के लिए "काला दिन" है।
ऐसी रिपोर्टों के बाद कि राजनीतिज्ञ को गिरफ्तार कर लिया गया है,
तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआई) ने एक बयान जारी किया, जिसमें पूरी प्रक्रिया को अवैध बताया गया, लेकिन यह भी कहा कि खान ने गिरफ्तारी का विरोध नहीं किया।
खान का कहना है कि कोर्ट ने उन्हें 'निष्पक्ष सुनवाई' से वंचित कर दिया
अपनी गिरफ्तारी की पूर्व संध्या पर खान द्वारा रिकॉर्ड किए गए और अदालत के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया में पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में, खान ने सत्र अदालत पर उन्हें "निष्पक्ष सुनवाई" से वंचित करने का आरोप लगाया।
उन्होंने अपने खिलाफ "सैन्य मुकदमा" चलाने को लेकर अदालत की आलोचना की।
पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस न्यायाधीश ने उन्हें जेल का फैसला सुनाया था, वही न्यायाधीश 9 मई को उनको इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से गिरफ्तार होने के बाद "पुलिस लाइन" में मौजूद थे।
इमरान खान के अनुसार, पहले न उनको, न उनके वकील को इस मामले का पता नहीं था। सिर्फ बाद में ऐसा पता चला कि जज ने उनके ऊपर फर्जी आरोप लगाए।
पूर्व पीएम ने कहा कि वह शुक्रवार को कोर्ट के सामने पेश हुए और सभी सवालों का विस्तार से जवाब दिया।
पिछले साल अक्टूबर में
पाकिस्तान चुनाव आयोग ने इमरान खान से उनकी संसदीय शक्तियों का अधिकार भी छीन लिया था। उसने इमरान खान को भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराया था जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री पर तोशाखाना के
तोहफे इकट्ठा करने और इससे मुनाफ़ा हासिल करने का आरोप लगा था। इस्लामाबाद की एक अदालत के इस फैसले के बाद इमरान खान अब 5 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।