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अल-अजीजिया भ्रष्टाचार मामले में नवाज शरीफ को अदालत ने किया बरी

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / मीडियाबैंक पर जाएं Prime Minister of Pakistan Nawaz Sharif
 Prime Minister of Pakistan Nawaz Sharif  - Sputnik भारत, 1920, 12.12.2023
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इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अल-अजीजिया स्टील मिल्स भ्रष्टाचार मामले में बरी कर दिया और उनकी सजा को अमान्य घोषित कर दिया।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायाधीश मियां गुल हसन औरंगजेब की दो सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान अदालत परिसर और उसके आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।

पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने अल-अजीजिया स्टील मिल्स मामले में उनकी सजा के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री शरीफ की अपील को "योग्यता के आधार पर" सुनने का फैसला किया।

गौरतलब है कि इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत-द्वितीय के न्यायाधीश अरशद मलिक ने 24 दिसंबर, 2018 को नवाज शरीफ को अल-अजीजिया मामले में दोषी ठहराया, उन्हें सात साल जेल की सजा सुनाई और उन पर 2.5 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया।
हालाँकि, जवाबदेही न्यायाधीश जुलाई 2019 में कुछ वीडियो सामने आने के बाद विवादास्पद हो गए थे, जिसमें उन्हें कथित तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) नेता के सामने यह कबूल करते हुए देखा जा सकता था कि उन्होंने नवाज को "दबाव में आकर" दोषी ठहराया था।
गौरतलब है कि पिछले हफ्ते 29 नवंबर को यही पीठ ने नवाज को एवेनफील्ड भ्रष्टाचार मामले में बरी कर दिया, जिसमें नवाज शरीफ को जुलाई 2018 में एक जवाबदेही अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था।
Pakistan's former Prime Minister Nawaz Sharif (R) waves to his supporters gathered at a park as his daughter Maryam Nawaz (L) reacts during an event held to welcome the former in Lahore on October 21, 2023. - Sputnik भारत, 1920, 24.10.2023
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