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जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत
जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत
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भारत में जारी लोक सभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले मामले में 1 जून तक यानी 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दे दी है।
2024-05-10T15:27+0530
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सर्वोच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को सात चरण के लोक सभा चुनाव के मतदान समाप्त होने के एक दिन बाद 2 जून को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया है।अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आप प्रमुख को गिरफ्तार करने में प्रवर्तन निदेशालय की देरी पर टिप्पणी की। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने अगस्त 2022 में मामला दर्ज की थी, लेकिन उन्हें मार्च में गिरफ्तार किया गया।वस्तुतः केजरीवाल ने वर्तमान लोक सभा चुनावों के प्रचार के लिए जेल से रिहाई की मांग की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लोक सभा चुनावों के केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि चुनाव प्रचार करना "मौलिक, संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है"।ज्ञात है कि केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वे फिलहाल न्यायिक हिरासत के अंतर्गत तिहाड़ जेल में 50 दिन से बंद हैं।
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जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत
भारत में जारी लोक सभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले मामले में 1 जून तक यानी 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दे दी है।
सर्वोच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को सात चरण के लोक सभा चुनाव के मतदान समाप्त होने के एक दिन बाद 2 जून को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया है।
अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आप प्रमुख को गिरफ्तार करने में प्रवर्तन निदेशालय की देरी पर टिप्पणी की। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने अगस्त 2022 में मामला दर्ज की थी, लेकिन उन्हें मार्च में गिरफ्तार किया गया।
"करीब डेढ़ साल तक वे वहां थे...गिरफ्तारी बाद में या पहले भी हो सकती थी। 21 दिन यहां या वहां रहने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए," न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा।
वस्तुतः केजरीवाल ने वर्तमान
लोक सभा चुनावों के प्रचार के लिए जेल से रिहाई की मांग की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लोक सभा चुनावों के केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि
चुनाव प्रचार करना
"मौलिक, संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है"।
ज्ञात है कि केजरीवाल को कथित
शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वे फिलहाल न्यायिक हिरासत के अंतर्गत तिहाड़ जेल में 50 दिन से बंद हैं।