https://hindi.sputniknews.in/20250529/us-court-rules-trumps-tariffs-unlawful-9206887.html
अमेरिकी अदालत ने ट्रम्प के टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया
अमेरिकी अदालत ने ट्रम्प के टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया
Sputnik भारत
अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने व्यापार शुल्क लगाने में अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है
2025-05-29T11:29+0530
2025-05-29T11:29+0530
2025-05-29T12:59+0530
विश्व
अमेरिका
डॉनल्ड ट्रम्प
न्यायालय
कनाडा
व्यापार गलियारा
द्विपक्षीय व्यापार
आयात प्रतिस्थापन
आयात
विवाद
https://cdn1.img.sputniknews.in/img/07e9/04/05/8948069_0:0:1903:1071_1920x0_80_0_0_b5eac8d12be9964c54629f731048cc8c.jpg
"विश्वव्यापी और प्रतिशोधात्मक टैरिफ आदेश, टैरिफ के माध्यम से आयात को विनियमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) के तहत राष्ट्रपति को दिए गए अधिकारों का अतिक्रमण है।इसलिए, चुनौती दिए गए टैरिफ आदेशों को निरस्त किया जाता है और उनके संचालन पर स्थायी रूप से रोक लगा दी जाएगी," अदालत ने बुधवार को एक बयान में कहा।अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय के फैसले से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के चीन पर 30% व्यापार शुल्क पर रोक लग गई है, लेकिन यह कारों पर 25% शुल्क पर लागू नहीं होता है, सीएनएन ने गुरुवार को बताया।बुधवार को, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने व्यापार शुल्क लगाने में अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है, और कहा कि उन्हें "हटाया जाएगा और उनके संचालन पर स्थायी रूप से रोक लगाई जाएगी।"इस फैसले से मैक्सिको और कनाडा से आयातित कुछ वस्तुओं पर 25% टैरिफ और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने वाली अधिकांश वस्तुओं पर 10% सार्वभौमिक टैरिफ पर भी रोक लग गई है, रिपोर्ट में कहा गया।बाद में, व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने अदालत के फैसले पर टिप्पणी की।2 अप्रैल को ट्रम्प ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किये, जिसके तहत विभिन्न देशों से आयात पर पारस्परिक टैरिफ लागू किया गया। आधार टैरिफ दर 10% निर्धारित की गई, तथा प्रत्येक विशिष्ट राष्ट्र के साथ अमेरिकी व्यापार घाटे के आधार पर 57 देशों पर उच्च दरें लागू की गईं। 9 अप्रैल को ट्रम्प ने घोषणा की कि चीन को छोड़कर, उन 75 से अधिक देशों पर 90 दिनों के लिए 10% का आधारभूत टैरिफ लगाया जाएगा, जिन्होंने जवाबी कार्रवाई नहीं की है तथा वार्ता का अनुरोध किया है।
https://hindi.sputniknews.in/20250415/indian-stock-market-first-to-recover-from-trumps-reciprocal-tariffs-report-8984185.html
अमेरिका
कनाडा
Sputnik भारत
feedback.hindi@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
सत्येन्द्र प्रताप सिंह
https://cdn1.img.sputniknews.in/img/07e6/0c/13/137983_0:0:390:391_100x100_80_0_0_d7f05508f508b7ccc8f3f1e549c0f145.jpg
सत्येन्द्र प्रताप सिंह
https://cdn1.img.sputniknews.in/img/07e6/0c/13/137983_0:0:390:391_100x100_80_0_0_d7f05508f508b7ccc8f3f1e549c0f145.jpg
खबरें
hi_IN
Sputnik भारत
feedback.hindi@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.in/img/07e9/04/05/8948069_70:0:1761:1268_1920x0_80_0_0_bbf8cc6dfc5df22d9d976ec43c8c771d.jpgSputnik भारत
feedback.hindi@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
सत्येन्द्र प्रताप सिंह
https://cdn1.img.sputniknews.in/img/07e6/0c/13/137983_0:0:390:391_100x100_80_0_0_d7f05508f508b7ccc8f3f1e549c0f145.jpg
अमेरिकी अदालत, ट्रम्प के टैरिफ, ट्रम्प के टैरिफ गैरकानूनी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय का फैसला, टैरिफ पर रोक, अमेरिकी टैरिफ पर रोक, ट्रम्प के टैरिफ पर रोक, व्यापार शुल्क
अमेरिकी अदालत, ट्रम्प के टैरिफ, ट्रम्प के टैरिफ गैरकानूनी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय का फैसला, टैरिफ पर रोक, अमेरिकी टैरिफ पर रोक, ट्रम्प के टैरिफ पर रोक, व्यापार शुल्क
अमेरिकी अदालत ने ट्रम्प के टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया
11:29 29.05.2025 (अपडेटेड: 12:59 29.05.2025) अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने व्यापार शुल्क लगाने में अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है, इसलिए न्यायालय ने उन्हें रोकने का निर्णय लिया है।
"विश्वव्यापी और प्रतिशोधात्मक टैरिफ आदेश, टैरिफ के माध्यम से आयात को विनियमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) के तहत राष्ट्रपति को दिए गए अधिकारों का अतिक्रमण है।इसलिए, चुनौती दिए गए टैरिफ आदेशों को निरस्त किया जाता है और उनके संचालन पर स्थायी रूप से रोक लगा दी जाएगी," अदालत ने बुधवार को एक बयान में कहा।
अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय के फैसले से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के चीन पर 30% व्यापार शुल्क पर रोक लग गई है, लेकिन यह कारों पर 25% शुल्क पर लागू नहीं होता है, सीएनएन ने गुरुवार को बताया।
बुधवार को, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने व्यापार शुल्क लगाने में अपने
अधिकार का अतिक्रमण किया है, और कहा कि उन्हें "हटाया जाएगा और उनके संचालन पर स्थायी रूप से रोक लगाई जाएगी।"
इस फैसले से मैक्सिको और कनाडा से आयातित कुछ वस्तुओं पर 25% टैरिफ और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने वाली अधिकांश वस्तुओं पर 10% सार्वभौमिक टैरिफ पर भी रोक लग गई है, रिपोर्ट में कहा गया।
बाद में, व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने अदालत के फैसले पर टिप्पणी की।
"संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति विदेशी देशों के गैर-पारस्परिक व्यवहार ने अमेरिका के ऐतिहासिक और लगातार व्यापार घाटे को बढ़ावा दिया है। इस घाटे ने एक
राष्ट्रीय आपातकाल पैदा कर दिया है, जिसने अमेरिकी समुदायों को तबाह कर दिया है, हमारे श्रमिकों को पीछे छोड़ दिया है, और हमारे रक्षा औद्योगिक आधार को कमजोर कर दिया है - ये ऐसे तथ्य हैं जिन पर अदालत ने विवाद नहीं किया। राष्ट्रीय आपातकाल से उचित तरीके से निपटने का निर्णय करना अनिर्वाचित न्यायाधीशों का काम नहीं है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने अमेरिका को सर्वोपरि रखने का संकल्प लिया है, तथा प्रशासन इस संकट से निपटने और अमेरिकी महानता को बहाल करने के लिए कार्यकारी शक्ति के हर स्तर का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है", अमेरिकी मीडिया ने देसाई के हवाले से उद्धृत किया।
2 अप्रैल को
ट्रम्प ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किये, जिसके तहत विभिन्न देशों से आयात पर पारस्परिक टैरिफ लागू किया गया। आधार टैरिफ दर 10% निर्धारित की गई, तथा प्रत्येक विशिष्ट राष्ट्र के साथ अमेरिकी व्यापार घाटे के आधार पर 57 देशों पर उच्च दरें लागू की गईं। 9 अप्रैल को ट्रम्प ने घोषणा की कि चीन को छोड़कर, उन 75 से अधिक देशों पर 90 दिनों के लिए 10% का आधारभूत टैरिफ लगाया जाएगा, जिन्होंने जवाबी कार्रवाई नहीं की है तथा वार्ता का अनुरोध किया है।