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पाकिस्तान: इमरान खान की गिरफ़्तारी पर 16 मार्च तक रोक

महिला जज को धमकाने के मामले में सोमवार को पाकिस्तान की अदालत ने पूर्व पीएम इमरान खान को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश करने का आदेश दिया था।
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इस्लामाबाद की जिला और सत्र अदालत ने मंगलवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान के खिलाफ जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को निलंबित कर दिया है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान के वकील नईम हैदर पंजुथा और इंतिजार हैदर पंजुथा ने जिला और सत्र अदालत में गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को चुनौती दी थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फैजान गिलानी ने इमरान के वकीलों को उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को ठीक करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश ने कहा कि वह दस्तावेजों को समझ नहीं पाए।
पीटीआई प्रमुख के वकील ने कहा कि इमरान खान पूर्व प्रधान मंत्री हैं और सुरक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी थी, हालांकि, मौजूदा सरकार ने सुरक्षा वापस ले ली है इसलिए वे अदालत में उपस्थित नहीं हैं। हालाँकि खान ने न्यायाधीश के सामने वीडियो लिंक के जरिए अदालती कार्यवाही में शामिल होने की आज्ञा का अनुरोध किया था।
दरअसल इमरान खान पर एक रैली के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट जेबा चौधरी और पुलिस अधिकारियों को धमकी देने के कांड में मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में कोर्ट ने 29 मार्च तक उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का आदेश दिया था। इमरान खान पर तोशखाना मामले में भी अदालत ने एक अलग गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
इस बीच, खान ने चुनाव अभियान के तहत 19 मार्च यानी रविवार को लाहौर के मीनार-ए-पाकिस्तान मैदान में एक ऐतिहासिक जनसभा आयोजित करने की घोषणा की है।
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