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महिला जज को धमकी देने के मामले में इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

यह मामला पिछले साल के अगस्त महीने में इमरान खान के दिये एक भाषण पर आधारित है जिसमें कथित तौर पर इमरान ने अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ज़ेबा चौधरी और इस्लामाबाद पुलिस अधिकारियों को धमकी दी थी।
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पाकिस्तान की एक अदालत ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ एक महिला जज को कथित तौर पर धमकी देने के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया।
इस्लामाबाद स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट मलिक अमन ने इमरान के वकील द्वारा व्यक्तिगत रूप से पेशी से छूट देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान जज ने कहा की यह अदालत की तौहीन है और उन्हें यहां आना ही होगा।
इसके अलावा खान के वकील द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 30 मार्च को पेश होने को कहने वाली याचिका का अभियोजन पक्ष के वकील ने यह कहते हुए विरोध किया कि उन्हें गिरफ्तारी वारंट की समय सीमा तक पेश होना चाहिए था। तब अदालत ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया है।
न्यायाधीश ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए अधिकारियों को उसे 18 अप्रैल को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।
हालांकि 24 मार्च को हुई अंतिम सुनवाई के दौरान अदालत ने इमरान खान के गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को जमानती वारंट में बदल दिया था। खान को 29 मार्च तक पेश होना था, लेकिन वह कोर्ट नहीं पहुंचे। इससे पहले, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश राणा मुजाहिद रहीम ने 13 मार्च को मामले में उनके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
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देखें उन मामलों को जिनमें मिली इमरान खान को जमानत
इसके मामले से पहले 16 मामलों में इमरान को जमानत मिल चुकी है जिनमें 9 मामलों में उन्हें लाहौर हाईकोर्ट से बेल मिली, जबकि 7 मामलों में इस्लामाबाद कोर्ट से बेल मिली है।
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