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लाहौर की अदालत ने तीन मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री खान को अंतरिम जमानत दी

इसी साल मार्च के महीने में, लाहौर उच्च न्यायालय (LHC) ने इसी मामले में इमरान खान को सुरक्षात्मक जमानत दी थी और उन्हें इस मामले को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाने का आदेश दिया था।
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पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की एक आतंकवाद-निरोधी अदालत ने पिछले महीने लाहौर में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के घर के बाहर पुलिस और उनके समर्थकों के बीच हुई झड़प से संबंधित तीन मामलों में अंतरिम जमानत की अवधि अगले मंगलवार तक बढ़ा दी।
पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इमरान के अदालत में पेश होने के बाद जज अभेर गुल खान ने आदेश जारी करते हुए कई मामलों में खान की जमानत अवधि 13 अप्रैल तक बढ़ा दी।
इससे पहले पीटीआई द्वारा साझा किये गए विडिओ में दिखाया गया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के मुखिया खान काली टोपी और सुरक्षा बलों के कड़े घेरे के बीच अदालत में जाते हुए दिखाया गया।
पीठासीन न्यायाधीश इजाज अहमद बुट्टर ने पिछली सुनवाई के दौरान पीटीआई प्रमुख को निर्देश दिया था कि वह प्रत्येक सुनवाई में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें और मामलों की पुलिस जांच में भी शामिल हों।
पुलिस ने खान और अन्य पीटीआई नेताओं के खिलाफ कथित तौर पर पुलिस टीमों पर हमला करने और यहां उनके जमान पार्क आवास के बाहर सरकारी संपत्ति और वाहनों को जलाने के आरोप में मामला दर्ज किया था।
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पीटीआई के सदस्यों और पुलिस के बीच झड़प, इमरान खान पर आतंकवाद का आरोप
मीडिया के मुताबिक खान आतंकवाद विरोधी और सहायता और अपमान कानूनों के तहत कई मामलों का सामना कर रहे हैं, और इसके अलावा पीटीआई के प्रमुख पर आतंकवाद, हत्या, हत्या के प्रयास और ईशनिंदा से संबंधित 140 से अधिक मामलों का आरोप लगाया गया है, जो पीएमएलएन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने पिछले 11 महीनों में उनके खिलाफ दर्ज किए हैं।
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