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सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने वालों पर सैन्य कानून के नियमानुसार चलेगा मुकदमा: पाक पीएम

पाकिस्तान की सरकार ने नागरिकों के बुनियादी ढांचे पर हमला करने वाले प्रदर्शनकारियों पर आतंकवाद विरोधी कानून के अनुसार मुकदमा चलाने का निश्चय किया है जबकि सैन्य संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर सेना अधिनियम के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा।
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देश में इस महीने की शुरुआत में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने वाले लोगों पर देश के सैन्य कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा।
प्रधान मंत्री के अनुसार, "9 मई देश के इतिहास में सबसे काला दिन था जब कथित रूप से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जुड़े लोगों ने लाहौर में कोर कमांडर हाउस में आग लगा दी थी। उन्होंने इसकी तुलना 2013 में ज़ियारत में कायद-ए-आज़म रेजीडेंसी पर हुए हमले से की।"
वस्तुतः 9 मई को राजधानी इस्लामाबाद की एक अदालत से भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान की नाटकीय गिरफ्तारी के बाद परमाणु सम्पन्न दक्षिण एशियाई देश ने घातक विरोध प्रदर्शन का सामना किया था।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) प्रमुख खान के समर्थकों ने सैन्य संपत्तियों सहित सरकारी वाहनों और इमारतों पर धावा बोल दिया और उनमें से कई को आग लगा दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कम से कम 10 लोग मारे गए और 4,000 से अधिक गिरफ्तार किए गए।
इस बीच, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के प्रमुख खान ने अपनी पार्टी और समर्थकों पर सरकार की कार्रवाई की निंदा की है।
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बता दें कि संसद में विश्वास मत हारने के बाद खान को पिछले साल अप्रैल में सत्ता से हटा दिया गया था। तब से, वे जल्द से जल्द अन्यथा इस साल अक्टूबर तक देश में राष्ट्रीय चुनाव की मांग कर रहे हैं। पीटीआई प्रमुख ने बार-बार आरोप लगाया है कि सरकार उन्हें चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखने के लिए शक्तिशाली सेना के साथ मिलीभगत कर रही है।
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