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पाकिस्तान में सांसदों की अयोग्यता अवधि कम करने वाला विधेयक पारित, शरीफ को मिल सकता है लाभ

साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को आजीवन अयोग्य ठहराया था और बाद में जवाबदेही अदालतों ने भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी ठहराया था। वर्ष 2018 में, पनामा पेपर्स मामले में सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद तीन बार पूर्व प्रधानमंत्री जीवन भर सार्वजनिक पद संभालने के लिए अयोग्य हो गए थे।
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पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने रविवार को सांसदों की आजीवन अयोग्यता को पांच साल तक सीमित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है।
इससे संभवतः इस साल होने वाले आम चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सक्रिय राजनीति में वापसी का मार्ग प्रशस्त हो गया है और वह लंदन से इस्लामाबाद वापस लौट सकते हैं।
चुनाव (संशोधन) विधेयक 2023 का उद्देश्य अयोग्यता की अवधि को कम करने के अलावा पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) को राष्ट्रपति से परामर्श किए बिना एकतरफा चुनाव तारीखों की घोषणा करने का अधिकार देना भी है। कानून बनने के लिए विधेयक को अभी राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना बाकी है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) समर्थित राष्ट्रपति आरिफ अल्वी हज करने के लिए देश से बाहर हैं, इसलिए सीनेट के अध्यक्ष सादिक संजरानी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है और संभवत: वे बिना समय बर्बाद किए विधेयक का समर्थन करेंगे।
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माना जा रहा है कि कानून बनने के बाद शरीफ की आजीवन अयोग्यता समाप्त हो जाएगी, जिससे उनके देश लौटने और अक्टूबर में संभावित आम चुनाव से पहले सक्रिय राजनीति में फिर से शामिल होने का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन सक्रिय राजनीति में आने से पहले शरीफ को अपने खिलाफ चल रहे दो भ्रष्टाचार विरोधी मामलों के फैसले पलटवाने होंगे।
बता दें कि सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के सर्वोच्च नेता नवाज शरीफ नवंबर 2019 से यूनाइटेड किंगडम में निर्वासन में रहते हैं।
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