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सभी मामलों में जमानत के बाद पुलिस ने मेरे घर को घेरा: इमरान खान
सभी मामलों में जमानत के बाद पुलिस ने मेरे घर को घेरा: इमरान खान
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज ट्वीट के जानकारी दी की उनके घर को पुलिस ने चारो तरफ से घेर लिया है।
2023-05-17T19:58+0530
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज ट्वीट के जानकारी दी की उनके घर को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है।इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट (IHC) ने बुधवार को क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान की गिरफ्तारी पर 31 मई तक रोक लगा दी है। IHC ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज मामलों में 9 मई के बाद उनकी गिरफ्तारी को रोकने के लिए अपने आदेश की अवधि भी बढ़ा दी।यह फैसला सरकार के वकील द्वारा खान के खिलाफ दायर मामलों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए और समय का अनुरोध करने के बाद आया।अदालत ने पीटीआई नेताओं - मलाइका बुखारी और अली मुहम्मद खान की गिरफ्तारी को "गैरकानूनी" करार देते हुए रिहा करने का भी आदेश दिया।इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद देश में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद दोनों राजनेताओं को लोक व्यवस्था अध्यादेश 1960 के रखरखाव के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसमें दस लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे।खान को 9 मई को अल-कादिर ट्रस्ट से जुड़े भ्रष्टाचार के सिलसिले में हिरासत में लिया गया था।
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, इमरान खान की गिरफ़्तारी, पुलिस ने इमरान के घर को घेरा, इमरान का ट्वीट
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, इमरान खान की गिरफ़्तारी, पुलिस ने इमरान के घर को घेरा, इमरान का ट्वीट
सभी मामलों में जमानत के बाद पुलिस ने मेरे घर को घेरा: इमरान खान
पीटीआई के प्रमुख इमरान खान को पिछले साल अप्रैल में सत्ता से बेदखल कर दिया गया था, जिसके बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अदालतों की अवमानना, दंगा और यहां तक कि ईशनिंदा के आरोप सहित कई मामले दर्ज किए गए थे।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज ट्वीट के जानकारी दी की उनके घर को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है।
"अगली गिरफ्तारी से पहले यह मेरा आखिरी ट्वीट क्योंकि पुलिस ने मेरे घर को घेर लिया है," इमरान खान ने ट्वीट कर जानकारी दी।
इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट (IHC) ने बुधवार को क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान की गिरफ्तारी पर 31 मई तक रोक लगा दी है। IHC ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज मामलों में 9 मई के बाद उनकी गिरफ्तारी को रोकने के लिए अपने आदेश की अवधि भी बढ़ा दी।
यह फैसला सरकार के
वकील द्वारा खान के खिलाफ दायर मामलों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए और समय का अनुरोध करने के बाद आया।
अदालत ने पीटीआई नेताओं - मलाइका बुखारी और अली मुहम्मद खान की गिरफ्तारी को "गैरकानूनी" करार देते हुए रिहा करने का भी आदेश दिया।
इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद देश में हुए
हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद दोनों राजनेताओं को लोक व्यवस्था अध्यादेश 1960 के रखरखाव के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसमें दस लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे।
खान को 9 मई को अल-कादिर ट्रस्ट से जुड़े भ्रष्टाचार के सिलसिले में हिरासत में लिया गया था।