पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को उनकी गिरफ़्तारी के बाद 9 मई को रावलपिंडी में पाक सेना के जनरल मुख्यालय (GHQ) पर हुए हमले के लिए छह मामलों में नामित किया गया है, इन दर्ज किए गए छह मामलों में सख्त आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत तीन मामले भी शामिल हैं।
रिपोर्ट में आगे कहा गया कि संयुक्त जांच दल (JIT) सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले और मेट्रो स्टेशन पर आगजनी की घटना सहित सभी मामलों की जांच कर रहा हैं, आगे बताया गया कि इनमें से तीन मामले 70 वर्षीय इमरान खान के खिलाफ 9 मई को जबकि अन्य तीन 10 मई को आतंकवाद विरोधी अधिनियम (ATA) के तहत दर्ज किए गए थे।
राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के कुछ घंटों बाद इमरान खान की पार्टी के समर्थकों ने लाहौर में कोर कमांडर के घर पर भी कथित तौर पर हमला किया और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया जो कभी कायद-ए-आजम मुहम्मद अली जिन्ना का निवास हुआ करता था।
खान जब हिरासत में थे तब 20 से अधिक नागरिक और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया गया, जिसमें 10 से अधिक लोग मारे गए थे।