पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (PML-N) पार्टी के प्रमुख नवाज शरीफ की आजीवन अयोग्यता समाप्त हो गई है और अब उनको चुनाव लड़ने के अधिकार है।
"नवाज शरीफ को अब आजीवन अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अयोग्यता की अधिकतम अवधि पांच साल है," मंत्री ने कहा।
इसके अलावा कानून मंत्री ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक हालात में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को उसके कार्यकाल से पहले भंग करने से इंकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक बार कार्यकाल समाप्त होने पर एक कार्यवाहक व्यवस्था स्थापित की जाएगी।
बता दें कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने यह कानून पारित किया था कि सांसदों को कितने समय तक पद से अयोग्य ठहराया जा सकता है। 2017 में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण अपदस्थ होने के बाद नवाज शरीफ ने तीन बार पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया। देश की शीर्ष अदालत ने तब उन्हें जीवन भर के लिए राजनीति से प्रतिबंधित कर दिया। बाद में उन्हें सात साल की जेल की सजा सुनाई गई।
गौरतलब है कि साल 2019 में, नवाज शरीफ को मेडिकल आधार पर जमानत दी गई थी जिसके बाद वे ब्रिटेन चले गए और वहीं से अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं।