भारत के सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने घोषणा की कि सिक्किम सरकार में महिला कर्मचारियों को एक साल का मातृत्व और पुरुष कर्मचारियों को एक महीने का पितृत्व अवकाश देगी।
मुख्यमंत्री तमांग ने यह ऐलान सिक्किम राज्य सिविल सेवा अधिकारी संघ (SSCSOA) की वार्षिक बैठक में किया, यह घोषणा राज्य कर्मचारियों को अपने परिवार और बच्चों की बेहतर देखभाल करने में मदद करने के लिए की गई है।
भारतीय मीडिया के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी जानकारी जल्द ही अधिसूचित की जाएगी।
मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अनुसार, एक कामकाजी महिला को 6 महीने या 26 सप्ताह के सवैतनिक मातृत्व अवकाश का अधिकार है।