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लोक सभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल किया

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कुछ घंटे बाद लोक सभा सचिवालय को आदेश की फोटोकॉपी मिल गई, लेकिन नियमों के मुताबिक उसे आदेश की प्रमाणित कॉपी के लिए इंतजार करना पड़ा। लोक सभा अधिकारियों ने तर्क दिया कि सप्ताहांत के कारण गांधी की बहाली की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कोई आधिकारिक कार्य नहीं किया जा पाया।
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उच्चतम न्यायालय द्वारा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोक सभा सदस्यता बहाल कर दी गई है क्योंकि सदन सचिवालय ने 24 मार्च को अयोग्य ठहराए जाने के 137 दिन बाद सोमवार को उनकी अयोग्यता को रद्द करने की अधिसूचना जारी की।
दरअसल 24 मार्च को सचिवालय ने गांधी को अयोग्य घोषित करने का आदेश जारी किया था। सोमवार को नये आदेश पर पिछले आदेश को वापस ले लिया गया। गांधी भी अब अपना बंगला वापस पाने के पात्र हैं।
गौरतलब है कि गांधी की सजा पर रोक ने उन्हें कानून के अनुसार लोक सभा में लौटने के योग्य बना दिया। लेकिन उन्हें लोक सभा में फिर से प्रवेश करने के लिए सचिवालय से औपचारिक आदेश की प्रतीक्षा करनी पड़ी, जहां वे 2004 से सदस्य हैं।
गांधी की लोक सभा में वापसी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वे अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में भाग लें, जिसकी शुरुआत कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई द्वारा किए जाने की उम्मीद है। गांधी सदन में आखिरी बार 7 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बोले थे।
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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी की सजा पर लगाई रोक, संसद सदस्य का दर्जा बहाल
बता दें कि शुक्रवार को, सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद, कांग्रेस ने लोक सभा सचिवालय के पहले के आदेश को तत्काल रद्द करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिसने उन्हें 23 मार्च को अयोग्य घोषित कर दिया था।
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