रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए भारत के उच्चतम न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों को फसल अवशेष जलाने पर रोक लगाने के लिए तत्काल उपाय करने का आदेश दिया है।
उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति किशन कौल और सुधांशु धूलिया ने कहा कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) को साल-दर-साल पराली जलाने से होने वाले उच्च वायु प्रदूषण से नहीं गुजरना पड़ सकता है।
"हमेशा राजनीतिक लड़ाई नहीं हो सकती," पीठ ने पंजाब सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से कहा।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से यह सुनिश्चित करने को भी कहा है कि नगर निगम का ठोस कचरा खुले में न जलाया जाए।
अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के मामले की सुनवाई करते हुए फसल अवशेष जलाने, वाहन प्रदूषण और खुले में कचरा जलाने जैसे मुद्दे उठाए।