राजनीति
भारत की सबसे ताज़ा खबरें और वायरल कहानियाँ प्राप्त करें जो राष्ट्रीय घटनाओं और स्थानीय ट्रेंड्स पर आधारित हैं।

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पीएम इमरान खान को साइफर मामले में दी जमानत

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने साइफर मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के पूर्व अध्यक्ष इमरान खान और उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरेशी की गिरफ्तारी के बाद की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी।
Sputnik
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) द्वारा उनके जेल मुकदमे को शून्य घोषित करने के बाद आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 2023 के तहत स्थापित विशेष अदालत द्वारा इस महीने की शुरुआत में पीटीआई संस्थापक को फिर से साइफर मामले में दोषी ठहराया गया था।
सुनवाई के दौरान इमरान खान ने दावा किया कि साइफर मामले के पीछे "शक्तिशाली लोगों" को बचाया जा रहा है।

"जब मैं प्रधानमंत्री था तब मैंने इस मामले की जांच शुरू करने का आदेश दिया था," उनकी पार्टी के नेताओं को "बकरियों की तरह" जेलों के अंदर बंद किया जा रहा था, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज नवाज (PML-N) सुप्रीमो नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाया गया," उन्होंने कहा।

गौरतलब है कि इमरान खान ने सरकारी रहस्यों को उजागर करने के आरोपों में खुद को निर्दोष बताया है, जो पिछले साल वाशिंगटन में पाकिस्तान के राजदूत द्वारा इस्लामाबाद को भेजे गए एक वर्गीकृत केबल से संबंधित हैं। इन्हें सार्वजनिक करने का आरोप पूर्व प्रधानमंत्री पर लगा था।
बता दें कि इमरान खान एक अलग मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराए जाने के बाद अगस्त से जेल में हैं।
Sputnik मान्यता
इमरान खान की वर्तमान स्थिति: पाकिस्तान में आगामी चुनावों पर प्रभाव
विचार-विमर्श करें