https://hindi.sputniknews.in/20231017/vishesh-adalat-ne-sipher-maamle-mein-purv-pradhanmantri-imran-khan-ka-ahiyog-taala-4890830.html
विशेष अदालत ने साइफर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का अभियोग टाला
विशेष अदालत ने साइफर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का अभियोग टाला
पाकिस्तान के गुप्त कानूनों को तोड़ने वाले साइफर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके करीबी सहयोगी शाह महमूद कुरेशी का अभियोजन देश की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को 23 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया।
2023-10-17T18:48+0530
2023-10-17T18:48+0530
2023-10-17T18:48+0530
विश्व
पाकिस्तान
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई)
इमरान ख़ान
इमरान खान की गिरफ्तारी
इस्लामाबाद
तोशाखाना मामला
दक्षिण एशिया
विवाद
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.in/img/07e7/08/0a/3506368_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a259acbef948414220db1a111344e3e5.jpg
पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (FIA) के अभियोजक के अनुसार आरोप तय करने के साथ साथ अभियोग दायर किया जाना है जिसके बाद साइफर मामले की नियमित सुनवाई शुरू हो जायेगी। यह विवाद उस वक्त शुरू हुआ था जब एक गुप्त राजनयिक दस्तावेज़ को लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) नेता खान ने पिछले साल अप्रैल में कथित तौर पर उन्हें उखाड़ फेंकने की योजना बनाने के लिए अपने प्रतिद्वंद्वियों की निंदा की थी। इससे पहले इस्लामाबाद उच्च न्यायालय सोमवार को गुप्त रूप से मुकदमा चलाने के खिलाफ खान की अपील खारिज कर चुका है, इसलिए सरकार द्वारा स्थापित विशेष अदालत ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद दरवाजे के पीछे सुनवाई की। पाकिस्तानी मीडिया ने FIA के विशेष अभियोजक शाह खावर के हवाले से बताया कि अभियोग की कार्यवाही 23 अक्टूबर को होगी और उस दिन आरोप तय करने के बाद अभियोग दाखिल किया जायेगा जिसके बाद साइफर मामले की नियमित सुनवाई शुरू होगी।
https://hindi.sputniknews.in/20230926/vishesh-adalat-ne-cipher-mamle-mein-imraan-khaan-ki-nyayayik-hirasat-14-din-badhai-4456216.html
पाकिस्तान
इस्लामाबाद
दक्षिण एशिया
Sputnik भारत
feedback.hindi@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
धीरेंद्र प्रताप सिंह
https://cdn1.img.sputniknews.in/img/07e6/0c/13/135790_0:0:719:720_100x100_80_0_0_8e4e253a545aa4453ae659b236312d73.jpg
धीरेंद्र प्रताप सिंह
https://cdn1.img.sputniknews.in/img/07e6/0c/13/135790_0:0:719:720_100x100_80_0_0_8e4e253a545aa4453ae659b236312d73.jpg
खबरें
hi_IN
Sputnik भारत
feedback.hindi@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.in/img/07e7/08/0a/3506368_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_edb8793c8a3b59491922c586ce0859a2.jpgSputnik भारत
feedback.hindi@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
धीरेंद्र प्रताप सिंह
https://cdn1.img.sputniknews.in/img/07e6/0c/13/135790_0:0:719:720_100x100_80_0_0_8e4e253a545aa4453ae659b236312d73.jpg
साइफर मामला,पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान,शाह महमूद कुरेशी का अभियोजन,पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का अभियोग टाला, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (pti) नेता खान,इस्लामाबाद उच्च न्यायालय,fia के विशेष अभियोजक शाह खावर,cipher case, prosecution of former prime minister imran khan, shah mahmood qureshi, prosecution of former prime minister imran khan postponed, pakistan tehreek-e-insaf (pti) leader khan, islamabad high court, fia special prosecutor shah khawar
साइफर मामला,पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान,शाह महमूद कुरेशी का अभियोजन,पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का अभियोग टाला, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (pti) नेता खान,इस्लामाबाद उच्च न्यायालय,fia के विशेष अभियोजक शाह खावर,cipher case, prosecution of former prime minister imran khan, shah mahmood qureshi, prosecution of former prime minister imran khan postponed, pakistan tehreek-e-insaf (pti) leader khan, islamabad high court, fia special prosecutor shah khawar
विशेष अदालत ने साइफर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का अभियोग टाला
पाकिस्तान के गुप्त कानूनों को तोड़ने वाले साइफर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके करीबी सहयोगी शाह महमूद कुरेशी का अभियोजन देश की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को 23 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया।
पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (FIA) के अभियोजक के अनुसार आरोप तय करने के साथ साथ अभियोग दायर किया जाना है जिसके बाद साइफर मामले की नियमित सुनवाई शुरू हो जायेगी।
FIA ने क्रिकेटर से
नेता बने खान पर 18 अगस्त को धारा 5 लागू करने के बाद साइफर मामले में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
यह विवाद उस वक्त शुरू हुआ था जब एक गुप्त राजनयिक दस्तावेज़ को लेकर
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) नेता खान ने पिछले साल अप्रैल में कथित तौर पर उन्हें उखाड़ फेंकने की योजना बनाने के लिए अपने प्रतिद्वंद्वियों की निंदा की थी।
इससे पहले
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय सोमवार को गुप्त रूप से मुकदमा चलाने के खिलाफ खान की अपील खारिज कर चुका है, इसलिए सरकार द्वारा स्थापित विशेष अदालत ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद दरवाजे के पीछे सुनवाई की।
पाकिस्तानी मीडिया ने FIA के विशेष अभियोजक शाह खावर के हवाले से बताया कि अभियोग की कार्यवाही 23 अक्टूबर को होगी और उस दिन आरोप तय करने के बाद अभियोग दाखिल किया जायेगा जिसके बाद साइफर मामले की नियमित सुनवाई शुरू होगी।