पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट कार्यालय ने खान की अपील पर इस आधार पर आपत्ति जताई कि संलग्न दस्तावेज अपर्याप्त थे। इसमें कहा गया है कि अपील छह जनवरी को दोबारा दायर की जा सकती है।
खान ने मामले में दोषसिद्धि को पलटने और 8 फरवरी, 2024 को होने वाले आम चुनाव लड़ने के अपने प्रयासों के तहत तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) के आदेश के विरुद्ध शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
IHC ने तोशाखाना मामले में ट्रायल कोर्ट के निर्णय पर रोक लगाने की PTI प्रमुख की याचिका खारिज कर दी थी।
गौरतलब है कि इमरान खान ने सरकारी रहस्यों को उजागर करने के आरोपों में खुद को निर्दोष बताया है, जो पिछले साल वाशिंगटन में पाकिस्तान के राजदूत द्वारा इस्लामाबाद को भेजे गए एक वर्गीकृत केबल से संबंधित हैं। इन्हें सार्वजनिक करने का आरोप पूर्व प्रधानमंत्री पर लगा था।
बता दें कि इमरान खान एक अलग मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराए जाने के बाद अगस्त से जेल में हैं।