कश्मीर
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जम्मू-कश्मीर की अदालत ने पाकिस्तान में स्थित 23 आतंकवादियों को भगोड़ा घोषित किया

सोमवार को जम्मू-कश्मीर की एक अदालत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से गतिविधियां चला रहे किश्तवाड़ जिले के 23 आतंकवादियों को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया, पुलिस ने कहा।
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अधिकारियों ने कहा कि डोडा में विशेष गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) अदालत ने उन्हें उनके खिलाफ दर्ज मामलों के संबंध में उसके सामने पेश होने के लिए एक महीने का समय दिया है, अन्यथा उनकी संपत्तियां कुर्क कर ली जाएंगी।
उन्होंने कहा कि सोमवार के अदालती आदेश के साथ किश्तवाड़ में घोषित अपराधियों की कुल संख्या 36 हो गई है।

जिले के भीतर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से सक्रिय किश्तवाड़ के 23 आतंकवादियों को डोडा में यूएपीए विशेष अदालत द्वारा अपराधी घोषित किया गया है, किश्तवाड़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) खलील पोसवाल ने मीडिया को बताया।

उन्होंने कहा, पिछले साल 16 सितंबर को अदालत ने 13 आतंकवादियों को भगोड़ा घोषित कर दिया था। किश्तवाड़ के 36 आतंकी पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से ऑपरेट कर रहे हैं। उनके खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई हैं।

''अगर वे कानून के सामने आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो उनकी संपत्ति आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत कुर्क की जाएगी। उनमें से 12 की संपत्तियों की पहचान पुलिस पहले ही कर चुकी है," पोसवाल ने कहा।

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