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पाकिस्तान की एक अदालत ने साइफर मामले में इमरान खान की सजा रद्द की

इमरान खान और उनकी सरकार को अप्रैल 2022 में संसद में अविश्वास प्रस्ताव के ज़रिए सत्ता से हटा दिया गया था, जिसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका को दोषी ठहराया था।
Sputnik
पाकिस्तान की एक अदालत ने साइफर मामले में देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की 10 साल की सजा को निलंबित कर दिया है, स्थानीय मीडिया ने बताया।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सबूतों के अभाव में PTI पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सुनाई गई 10 साल की सजा को रद्द कर दिया।
इससे पहले 71 वर्षीय खान को निचली अदालत ने 2022 में वाशिंगटन में पाकिस्तान के राजदूत द्वारा इस्लामाबाद को भेजे गए तथाकथित "साइफर" का खुलासा किया था, जिसके लिए उन्हें 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।
इमरान खान ने बार-बार एक साइफर के अस्तित्व का संकेत दिया था, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव में उन्हें सत्ता से हटाने के लिए पाकिस्तान पर अमेरिका के दबाव को रेखांकित किया गया है। हालाँकि उन्होंने कभी भी इसकी पूरी सामग्री का खुलासा नहीं किया, लेकिन कई बार सार्वजनिक भाषणों में उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों के बयानों को उद्धृत किया, जिसमें वादा किया गया था कि अगर खान को सत्ता से हटा दिया जाता है तो "सब कुछ माफ कर दिया जाएगा।"
खान के अनुसार, वाशिंगटन उनकी स्वतंत्र विदेश नीति से नाराज़ था, जिसमें रूस के साथ संबंधों में सुधार भी शामिल था।
इससे पहले पाकिस्तान की एक अदालत ने उनके खिलाफ 9 मई की हिंसा से जुड़े दो मामलों में सबूत न होने के कारण उन्हें बरी कर दिया था।
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