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पाकिस्तानी कोर्ट ने साइफर मामले में इमरान खान की रिहाई के आदेश जारी किए

© Sputnik / Alexander ShcherbakImran Khan
Imran Khan  - Sputnik भारत, 1920, 08.01.2024
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पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में साइफर मामले में इमरान खान और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी को जमानत दे दी थी। अदालत ने दोनों को 10 लाख पाकिस्तानी रुपये के जमानती बांड जमा करने का निर्देश भी दिया था।
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी जमानत की पुष्टि होने के बाद एक विशेष अदालत ने सोमवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता इमरान खान की आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम मामले (साइफर मामले) में रिहाई के आदेश जारी किए।
आदेश आने के बाद बाद साइफर मामले में पीटीआई के संस्थापक अध्यक्ष इमरान खान की रिहाई की प्रक्रिया चल रही है। विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत ज़ुल्कारनैन ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने और इमरान खान के जमानत बांड जमा करने के बाद रिहाई के आदेश जारी किए।
हालांकि, पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पीटीआई के संस्थापक और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जमानत के बावजूद अदियाला जेल में ही रहेंगे क्योंकि उन्हें 190 मिलियन पाउंड के तोशाखाना मामले में भी गिरफ्तार किया गया है।
न्यायमूर्ति सरदार तारिक मसूद की अध्यक्षता और न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह और सैयद मंसूर अली शाह सहित तीन सदस्यीय पीठ ने पीटीआई याचिकाओं के एक सेट के आधार पर आदेश जारी किया।
साइफर मामले के अंतर्गत संघीय जांच एजेंसी का आरोप है कि इमरान ने एक गोपनीय दस्तावेज को कभी वापस नहीं किया। इससे पहले पीटीआई ने दावा किया कि दस्तावेज़ में इमरान को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से धमकी दी गई थी।
Pakistan's ex-cricket star-turned-politician Imran Khan, center, is surrounded by his supporters as he arrives to lead what organizers are calling the peace march, in Islamabad, Pakistan, Saturday, Oct. 6, 2012. - Sputnik भारत, 1920, 22.12.2023
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पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पीएम इमरान खान को साइफर मामले में दी जमानत
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