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रेप केस में बरी होने के बाद शख्स ने ठोका एमपी सरकार पर 10 हजार का मुकदमा
रेप केस में बरी होने के बाद शख्स ने ठोका एमपी सरकार पर 10 हजार का मुकदमा
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मध्यप्रदेश के एक शख्स ने रेप केस में 2 साल जेल में बिताने के कारण राज्य सरकार पर 10 हजार करोड़ का मुकदमा किया ।
2023-01-04T17:25+0530
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मध्यप्रदेश के रतलाम में रहने वाले कांतिलाल भील ने रेप केस में 2 साल जेल में बिताने के कारण मध्य प्रदेश सरकार पर 10 हजार करोड़ का मुकदमा किया है। रतलाम जिला न्यायालय में दायर की गई याचिका में उसने कहा कि उसे 10006.02 करोड़ रुपए चाहिए क्योंकि उसने अपने जिंदगी का बहुमूल्य समय जेल में बिताया है, वह भी ऐसे जुर्म के लिए जो उसने कभी नहीं किया। कांतिलाल के वकील विजय सिंह से जब पूछा गया कि उन्होंने इतनी बड़ी रकम का दावा क्यू किया है, तो उसने कहा कि इस मामले ने उनके मुवक्किल के जीवन को पलट कर रख दिया और मुआवजे से उनके परिवार को एक सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलेगी। मामला जनवरी 2018 का था जब एक महिला ने रतलाम के बाजना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि कांतिलाल उसे उसके भाई के घर छोड़ने के बहाने से अपने साथ घोड़ा खेड़ा के जंगलों में ले गया जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया था कि कांतिलाल ने बाद में उसे भैरू नाम के एक अन्य व्यक्ति को सौंप दिया, जिसने उसे इंदौर में काम दिलाने का वादा कर उसके साथ कई बार बलात्कार किया गया। इस शिकायत के कारण कांतिलाल को गिरफ्तार किया गया और लगभग दो साल तक जेल में रखा गया, लेकिन कोर्ट में यह मामला टिक नहीं पाया और कांतिलाल को बाइज्जत अदालत ने बरी कर दिया।
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मध्यप्रदेश रतलाम रेप केस 2 साल जेल मध्य प्रदेश सरकार 10 हजार करोड़ का मुकदमा
मध्यप्रदेश रतलाम रेप केस 2 साल जेल मध्य प्रदेश सरकार 10 हजार करोड़ का मुकदमा
रेप केस में बरी होने के बाद शख्स ने ठोका एमपी सरकार पर 10 हजार का मुकदमा
17:25 04.01.2023 (अपडेटेड: 18:47 04.01.2023) याचिका के अनुसार "मनुष्यों को भगवान के उपहार जैसे यौन सुख की हानि" के लिए 2 लाख रुपये मांगे है।
मध्यप्रदेश के रतलाम में रहने वाले कांतिलाल भील ने रेप केस में 2 साल जेल में बिताने के कारण मध्य प्रदेश सरकार पर 10 हजार करोड़ का मुकदमा किया है।
रतलाम जिला न्यायालय में दायर की गई याचिका में उसने कहा कि उसे 10006.02 करोड़ रुपए चाहिए क्योंकि उसने अपने जिंदगी का बहुमूल्य समय जेल में बिताया है, वह भी ऐसे जुर्म के लिए जो उसने कभी नहीं किया।
"कोई अपराध न करने के बावजूद, मुझे पुलिस उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और मैंने अपने जीवन के दो साल जेल में बिताए, जिसने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अब जब मैं बाहर हूं, तो मुझे अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा है। पुलिस ने मुझे झूठे मामले में फंसाया। मुझे पुलिस ने तीन साल तक परेशान किया और फिर मैंने दो साल मैंने जेल बिताए," कांतिलाल ने पत्रकारों से कहा।
कांतिलाल के वकील विजय सिंह से जब पूछा गया कि उन्होंने इतनी बड़ी रकम का दावा क्यू किया है, तो उसने कहा कि इस मामले ने उनके मुवक्किल के जीवन को पलट कर रख दिया और मुआवजे से उनके परिवार को एक सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलेगी।
मामला जनवरी 2018 का था जब एक महिला ने रतलाम के बाजना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि कांतिलाल उसे उसके भाई के घर छोड़ने के बहाने से अपने साथ घोड़ा खेड़ा के जंगलों में ले गया जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया।
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया था कि कांतिलाल ने बाद में उसे भैरू नाम के एक अन्य व्यक्ति को सौंप दिया, जिसने उसे इंदौर में काम दिलाने का वादा कर उसके साथ कई बार बलात्कार किया गया।
इस शिकायत के कारण कांतिलाल को गिरफ्तार किया गया और लगभग दो साल तक जेल में रखा गया, लेकिन कोर्ट में यह मामला टिक नहीं पाया और कांतिलाल को बाइज्जत अदालत ने बरी कर दिया।