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अमृतकाल बजट: सात लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं, वित्त मंत्री ने कहा
अमृतकाल बजट: सात लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं, वित्त मंत्री ने कहा
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नौकरीपेशा वर्ग को व्यक्तिगत कर में मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है।
2023-02-01T14:48+0530
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नौकरीपेशा वर्ग को व्यक्तिगत कर में मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब नई कर व्यवस्था के तहत सात लाख तक की सालाना आय कर मुक्त हो गई है।साथ ही, वित्त मंत्री ने गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण पर कर छूट को 3 तीन लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का भी प्रस्ताव किया।इसके अलावा, उन्होंने बजट की सात प्राथमिकताएं भी बताई हैं। इसमें बुनियादी ढांचा, समावेशी विकास, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र, युवा शक्ति, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच और अपनी क्षमता को विकसित करना शामिल हैं।बता दें कि वर्ष 2014 के बाद से इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, साल 2020 में सरकार ने एक नई टैक्स प्रणाली में आमदनी के हिसाब से टैक्स का अलग-अलग दायरा तय किया गया था।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नई टैक्स प्रणाली, इनकम टैक्स में छूट, अमृतकाल बजट, मोदी सरकार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नई टैक्स प्रणाली, इनकम टैक्स में छूट, अमृतकाल बजट, मोदी सरकार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
अमृतकाल बजट: सात लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं, वित्त मंत्री ने कहा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को भारत सरकार का आम बजट पेश किया। साल 2024 के आम चुनाव से पहले यह आखिरी पूर्ण बजट है।
नौकरीपेशा वर्ग को व्यक्तिगत कर में मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब नई कर व्यवस्था के तहत सात लाख तक की सालाना आय कर मुक्त हो गई है।
“मैं ने साल 2020 में 2.5 लाख रुपये से शुरू होने वाले छह आय स्लैब के साथ नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था की शुरुआत की। मैं स्लैब की संख्या घटाकर पांच और कर छूट की सीमा बढ़ाकर तीन लाख रुपये करके टैक्स संरचना को बदलने का प्रस्ताव करती हूं, ” वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा।
साथ ही, वित्त मंत्री ने गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण पर कर छूट को 3 तीन लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का भी प्रस्ताव किया।
इसके अलावा, उन्होंने बजट की सात प्राथमिकताएं भी बताई हैं। इसमें बुनियादी ढांचा, समावेशी विकास, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र, युवा शक्ति, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच और अपनी क्षमता को विकसित करना शामिल हैं।
बता दें कि वर्ष 2014 के बाद से इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, साल 2020 में सरकार ने एक नई टैक्स प्रणाली में आमदनी के हिसाब से टैक्स का अलग-अलग दायरा तय किया गया था।